वाराणसी में हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास, अदालत ने सुनाया फैसला
कैंट थाना क्षेत्र के पप्पू यादव हत्याकांड में विनोद यादव और आशीष यादव दोषी, अदालत ने प्रत्येक पर ₹40,000 का जुर्माना भी लगाया

वाराणसी,भदैनी मिरर। वाराणसी की विशेष न्यायाधीश (आ.व.अधि) सर्वजीत कुमार सिंह की अदालत ने बुधवार को एक हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और प्रत्येक को ₹40,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह मामला कैंट थाना क्षेत्र के खजुरी गोला में 2018 में हुई पप्पू यादव की हत्या से जुड़ा है।
अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी मुकेश श्रीवास्तव ने इस प्रकरण में पैरवी की।



प्राप्त जानकारी के अनुसार, खजुरी गोला निवासी वादी दयाराम यादव ने 1 नवंबर 2018 को कैंट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके छोटे भाई पप्पू यादव की रात करीब 11:30 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
वादी ने बताया कि उनका भाई चाय की दुकान से अपनी बाइक (पल्सर) से घर लौटा ही था कि अचानक फायरिंग की आवाज सुनाई दी। घर से बाहर निकलने पर उन्होंने देखा कि पप्पू जमीन पर गिरा पड़ा था और उसके शरीर से खून बह रहा था।

घटना के तुरंत बाद लोगों ने जगतगंज तेलियाबाग निवासी विनोद यादव और खजुरी गोला निवासी आशीष यादव को घटनास्थल से भागते देखा। घायल पप्पू को तत्काल सिंह मेडिकल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से उसे हालत गंभीर देख ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने दोनों अभियुक्तों को हत्या का दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।


