प्राणघातक हमले के आरोप में सगे भाइयों समेत पांच को कोर्ट से अग्रिम जमानत
वाराणसी के भीषमपुर में पुरानी रंजिश के चलते हुए जानलेवा हमले के आरोप में शामिल पांचों अभियुक्तों को विशेष न्यायाधीश की अदालत से मिली राहत, गिरफ्तारी पर 50-50 हजार की जमानत और बंधपत्र का आदेश
वाराणसी, भदैनी मिरर। वाराणसी जिले के कपसेठी थाना क्षेत्र अंतर्गत भीषमपुर में पुरानी रंजिश के चलते हुए प्राणघातक हमले के मामले में पांच आरोपितों को कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) सर्वजीत कुमार सिंह की अदालत ने आरोपित रविन्द्र कुमार सिंह, उसके भाई अरविंद कुमार सिंह, विशाल सिंह, उसके भाई आशुतोष सिंह, एवं पीयूष सिंह को गिरफ्तारी की स्थिति में 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।


बचाव पक्ष की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ताओं अनुज यादव, नरेश यादव, संदीप यादव और मुकेश सिंह ने की।
यह थी पूरी घटना
भीषमपुर निवासी किशन सिंह ने कपसेठी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, वह अपने बड़े भाई विकास सिंह के साथ पैतृक घर से अपने आवास तख्खू की बौली जा रहा था। जैसे ही वे लोग गेट के पास पहुंचे, तभी आरोपितों ने रास्ता रोक लिया और गाली-गलौज करते हुए हमला बोल दिया।
आरोप था कि हमलावरों में रविन्द्र कुमार सिंह, अरविंद कुमार सिंह, विशाल सिंह , आशुतोष सिंह और पीयूष सिंह उर्फ रिंकू शामिल थे। हमले के दौरान वादी के भाई विकास सिंह के सिर पर लाठी और रॉड से गंभीर वार किए गए, जिससे वे बेहोश होकर गिर पड़े। हमलावरों ने सड़क पर भी हमला जारी रखते हुए कहा "इसको जान से मार दो, बचने न पाए!"

वादी किशन सिंह ने बीचबचाव की कोशिश की, तो उसे भी पीटा गया और जान से मारने की धमकी दी गई। शोर सुनकर नीरज कुमार सिंह और सुबाष सिंह मौके पर पहुंचे और दोनों भाइयों को हमलावरों से बचाया। इसके बाद गंभीर रूप से घायल विकास सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।

