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कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पीए समेत दो को लूट और रंगदारी मामले में मिली जमानत

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वितीय की अदालत ने अमित पाठक और आनंद पाण्डेय को 75-75 हजार की जमानत पर रिहा किया

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वाराणसी – हथुआ मार्केट, चेतगंज में एक दुकान का ताला तोड़कर लूटपाट और रंगदारी मांगने के मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के निजी सचिव (पीए) अमित पाठक और उनके सहयोगी आनंद पाण्डेय को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट द्वितीय) नितिन पाण्डेय की अदालत से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने दोनों आरोपितों को 75-75 हजार रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया।

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क्या था मामला?
 

सरायगोवर्धन, चेतगंज निवासी शकीला खातून ने आरोप लगाया था कि उसने हथुआ मार्केट में बुटीक संचालन के लिए एक दुकान पूर्व पार्षद संजय सिंह डॉक्टर से किराए पर ली थी। उनके निधन के बाद उनके मित्र अमित पाठक और आनंद पाण्डेय ने जबरन दुकान खाली कराने और रंगदारी वसूलने की कोशिश की। 3 मई 2024 को कथित तौर पर दुकान का ताला तोड़कर लाखों का सामान लूट लिया गया। विरोध करने पर वादिनी की पुत्री से छेड़खानी और जान से मारने की धमकी दी गई।

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बचाव पक्ष की दलील:
 

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी, अनुज यादव, नरेश यादव और संदीप यादव ने अदालत में बताया कि इसी मामले में पहले दो बार अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिनमें वर्तमान आरोपितों का नाम नहीं था। एक एफआईआर में जांच के बाद फाइनल रिपोर्ट (एफआर) लग चुकी है और पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 182 के तहत वादिनी के खिलाफ रिपोर्ट भी अदालत को भेजी थी। तीसरी बार फिर से वही घटना दिखाकर आरोपितों की संख्या बढ़ाकर 8 कर दी गई।

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