Movie prime
PMC_Hospital

कोडीन कफ सिरप कांड में भोला जायसवाल और परिवार की संपत्ति कुर्की पर फैसला 11 फरवरी को

मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के पिता की संपत्तियों को अटैच करने की मांग, अदालत ने सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखा
 

Ad

 
bhola
WhatsApp Group Join Now

Ad

वाराणसी। Varanasi News: कोडीनयुक्त कफ सिरप तस्करी मामले में मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल और उनके परिवार की संपत्तियों की कुर्की से जुड़े प्रकरण में अब 11 फरवरी को फैसला आएगा। अपर जिला जज (14वां वित्त आयोग) मनोज कुमार की अदालत ने सोमवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।

Ad
Ad

पिछले दिनों अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में अर्जी दाखिल कर आरोपी पक्ष की संपत्तियों को अटैच करने की मांग की गई थी। इस पर आरोपी पक्ष के अधिवक्ता शैलेन्द्र सिंह ने आपत्ति दाखिल करते हुए कहा कि पुलिस द्वारा प्रस्तुत अर्जी सक्षम उच्चाधिकारी की संस्तुति के बिना दाखिल की गई है, जो विधिसम्मत नहीं है।

Ad


बचाव पक्ष की दलील

बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपी पर लगाए गए आरोप विशेष अधिनियम (स्पेशल एक्ट) के अंतर्गत आते हैं, जिन पर बीएनएसएस के प्रावधान लागू नहीं होते। साथ ही यह भी तर्क दिया गया कि एक ही संपत्ति को बार-बार कुर्क नहीं किया जा सकता।
अधिवक्ता ने दावा किया कि आरोपी परिवार की सभी संपत्तियां वैध रूप से अर्जित हैं और इसके समर्थन में आयकर से जुड़े दस्तावेज भी उपलब्ध कराए गए हैं। ऐसे में पुलिस की अर्जी खारिज किए जाने योग्य है।

Ad


अभियोजन पक्ष का पक्ष

वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुनील सिंह और अरविंद श्रीवास्तव ने विभिन्न विधिक प्रावधानों का हवाला देते हुए अदालत को बताया कि संबंधित अधिकारी की संस्तुति के बाद ही कुर्की की अर्जी दाखिल की गई है।
उन्होंने दलील दी कि अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों से जुड़े मामलों में पुलिस को संपत्ति कुर्क करने का अधिकार है और जिस धारा के तहत कार्रवाई प्रस्तावित है, वह पूरी तरह कानूनसम्मत है।

11 फरवरी को आएगा आदेश

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडीजे मनोज कुमार की अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया है, जिस पर 11 फरवरी को फैसला सुनाया जाएगा।