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चौकाघाट अवैध मछली मंडी पर नगर निगम सख्त, आठ दुकानदारों के खिलाफ एफआईआर की तैयारी

हनुमान मंदिर से 500 मीटर के दायरे में बिना लाइसेंस चल रही थीं दुकानें, दोबारा कारोबार शुरू करने पर निगम ने चेतगंज पुलिस को लिखा पत्र

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वाराणसी, भदैनी मिरर। चौकाघाट क्षेत्र में मंदिरों के समीप अवैध रूप से संचालित मछली मंडी को लेकर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। पशु कल्याण अधिकारी डॉ. संतोष पाल ने शनिवार को चेतगंज थाना प्रभारी को तहरीर देकर अवैध कारोबार करने वाले आठ दुकानदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की है।

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नगर निगम की ओर से दी गई तहरीर में कहा गया है कि चौकाघाट स्थित मकान नंबर S-11/78 के पास घनी आबादी वाले इलाके में अवैध मछली मंडी संचालित की जा रही थी, जिससे क्षेत्र में गंदगी और दुर्गंध फैल रही है। इसी स्थान से करीब 500 मीटर की दूरी पर प्रसिद्ध मूंछ वाले हनुमान जी का मंदिर स्थित है। अवैध दुकानों के संचालन से दर्शनार्थियों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं और जन-स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

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निगम अधिकारियों के अनुसार, संबंधित दुकानदारों को पहले कई बार नोटिस जारी कर चालान किया जा चुका है। 22 जनवरी को नगर निगम, खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर इन दुकानों को सील भी किया था। इसके बावजूद दुकानदारों ने नियमों को नजरअंदाज करते हुए दोबारा मछली की बिक्री शुरू कर दी।

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नगर निगम ने कमाल भाई, चमरू, मोहम्मद सेराज, मोहम्मद आजाद, सोनू, मकसूद आलम, जुल्फिकार और वसीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस को तहरीर दी है। निगम ने स्पष्ट किया है कि बिना लाइसेंस और अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के सार्वजनिक स्थानों पर मांस-मछली का कारोबार किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि आगे भी शहर के अन्य इलाकों में अवैध मांस-मछली दुकानों के खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।