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BHU अस्पताल के एमएस समेत 5 पर केस, कोर्ट ने दिया था आदेश

डायग्नोस्टिक उपकरण की आपूर्ति के टेंडर में फेराफेरी का आरोप

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सीजेएम तृतीय के आदेश पर लंका थाने में रपट दर्ज 

वाराणसीभदैनी मिरर। बीएचयू अस्पताल में डायग्नोस्टिक उपकरण की आपूर्ति और सेवाएं संचालित करने के लिए निकाले गए टेंडर में अनियमितता, हेराफेरी और कूटरचना के मामले में लंका पुलिस ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय पवन कुमार सिंह की कोर्ट के आदेश पर अस्पताल के एमएस सहित पांच नामजद के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना शुरु कर दिया है. 

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कोर्ट में नोबेल हेल्थ सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के प्रोपराइटर रश्मिनगर (लंका) निवासी डॉ. उदयभान सिंह ने अधिवक्ता अनुपम द्विवेदी के माध्यम से कोर्ट में आवेदन दिया कि बीएचयू की ओर से 6 अप्रैल 2024 में एमआरआई और सीटी स्कैन मशीन के संचालन के लिए टेंडर निकाला गया था, जिसमें नोबेल हेल्थ सर्विस के प्रोपराइटर डॉ. उदयभान सिंह सहित अन्य सात लोगों ने निविदा डाली थी. इसमें पल्स डायग्नोसिस ने भी टेंडर डाला था. टेंडर समेत सेवाएं संचालित करने वाली एजेंसी के चयन के लिए समिति बनी थी. समिति के चेयरमैन और कॉर्डिनेटर अस्पताल के एमएस डॉक्टर कैलाश कुमार, डॉ. एएनडी द्विवेदी सदस्य थे. 30 दिसंबर 2024 को सूचना मिली की उनका टेंडर तकनीकी खामी के कारण रद्द कर दिया गया. जबकि पल्स डायग्नोसिस को फिट बता दिया गया. 
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डॉ. उदयभान सिंह ने बताया कि जब नामित कंपनी प्लस डायग्नोसिस का जीएसटीएन देखा गया तो वह फर्जी निकला. लंका पुलिस ने बीएचयू अस्पताल के एमएस डॉ. कैलाश कुमार, वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. एएनडी द्विवेदी, प्रशासनिक अधिकारी रश्मि रंजन, पल्स डायग्नोस्टिक की डायरेक्टर सुनैना बिहानी, एमडी मनोज कुमार शाह को नामजद किया गया है.
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