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BSA की बड़ी कार्रवाई : स्कूल प्रिंसिपल पर लगाया 60 हजार का जुर्माना, RTE के तहत एडमिशन के लिए मांगी थी 6 हजार की घूस

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वाराणसी। RTE (निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009) के तहत बच्चों से अवैध रूप से पैसे वसूलने के मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) डॉ. अरविंद पाठक ने कड़ी कार्रवाई करते हुए सिल्वर ग्रो स्कूल के प्रिंसिपल पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई वाराणसी के महेशपुर, इंडस्ट्रियल स्टेट निवासी बलेंद्र कुमार सिंह की शिकायत के बाद की गई है।

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वीडियो सबूत के साथ की गई थी शिकायत

बलेंद्र कुमार सिंह ने BSA और IGRS पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि उनकी बड़ी बेटी प्रिशा सिंह का 2024 में RTE के तहत सिल्वर ग्रो स्कूल में एडमिशन हुआ था। उस समय स्कूल प्रबंधन ने उनसे 4500 रुपये वसूले थे, जबकि इस योजना के तहत पूरी पढ़ाई मुफ्त होनी चाहिए। इस वर्ष दूसरी बेटी पीहू सिंह का भी नाम योजना में आया, लेकिन स्कूल प्रिंसिपल ने दोबारा पैसे की मांग की और पुराने रेट पर 4500 रुपये देने को कहा। बलेंद्र ने पैसे मांगने का एक वीडियो भी साक्ष्य के तौर पर जमा किया।

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जांच में दोषी पाए जाने पर लगा 10 गुना जुर्माना

BSA डॉ. अरविंद पाठक ने शिकायत और वीडियो की जांच करवाई। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि स्कूल प्रबंधन ने योजना के नियमों का उल्लंघन करते हुए एडमिशन के लिए अवैध रूप से पैसे लिए। RTE नियमों के अनुसार, किसी भी प्रकार की फीस लेने पर 10 गुना जुर्माने का प्रावधान है। इसी के तहत स्कूल पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है, जिसे अब उन्हें सरकारी कोषागार में जमा करना होगा।

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मान्यता रद्द करने की चेतावनी

BSA ने साफ कहा कि RTE के तहत एडमिशन और शिक्षा पूरी तरह निःशुल्क है। यदि भविष्य में फिर से ऐसी शिकायत मिली तो स्कूल की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी।

यह मामला शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और नियमों के पालन को लेकर गंभीर संकेत देता है। प्रशासन की सख्त कार्रवाई ने शिक्षा में लापरवाही बरतने वाले संस्थानों के लिए एक सख्त संदेश दिया है।

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