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सपा सांसद छोटेलाल खरवार को बड़ी राहत: जाति विवाद में मंडलायुक्त ने खारिज की अपील, बरकरार रहेगा जाति प्रमाण पत्र

"कमिश्नर की अदालत में साफ हुई तस्वीर: चंदौली के मूल निवासी होने पर लगी मुहर, सांसद की SC श्रेणी सही

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वाराणसी कोर्ट
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वाराणसी (भदैनी मिरर)।सोनभद्र से समाजवादी पार्टी के सांसद छोटेलाल खरवार के जाति प्रमाण पत्र को लेकर चल रहा विवाद अब समाप्त हो गया है। वाराणसी के मंडलायुक्त (कमिश्नर) एस. राजलिंगम की अध्यक्षता वाले मंडलीय अपीलीय फोरम ने सांसद की जाति के खिलाफ दाखिल अपील को 'बलहीन' और 'आधारहीन' करार देते हुए खारिज कर दिया है। इस फैसले के साथ ही सांसद की सदस्यता पर मंडरा रहे खतरे के बादल भी छंट गए हैं।
क्या था पूरा मामला?
सोनभद्र के अनपरा निवासी इंद्रजीत नामक व्यक्ति ने मंडलीय अपीलीय फोरम में अपील दाखिल की थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि सांसद छोटेलाल खरवार ने लोकसभा चुनाव के दौरान गलत हलफनामा दाखिल कर खुद को अनुसूचित जाति (SC) का बताया था, जबकि वे खरवार बिरादरी और सोनभद्र निवासी होने के नाते अनुसूचित जनजाति (ST) की श्रेणी में आते हैं। शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया था कि सांसद वास्तव में कमकर/कहार बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं।
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अदालत का फैसला: साक्ष्यों के अभाव में टिकी नहीं शिकायत
मंडलायुक्त एस. राजलिंगम और अन्य सदस्यों (जिनमें चंदौली के ADM और समाज कल्याण विभाग के अधिकारी शामिल थे) ने पाया कि शिकायतकर्ता अपने आरोपों के समर्थन में कोई भी तार्किक साक्ष्य या अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका। अदालत ने स्पष्ट किया कि तहसील जांच रिपोर्ट के अनुसार, सांसद का मूल निवास ग्राम मंगरही, तहसील नौगढ़ (चंदौली) है। शासनादेश के अनुसार, चंदौली सहित कुछ अन्य जिलों में 'खरवार' जाति को अनुसूचित जाति (SC) में वर्गीकृत किया गया है। राजस्व अभिलेखों (1359 फसली खतौनी) में भी इनके पूर्वजों की जाति 'खरवार' ही दर्ज पाई गई।
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परिवार रजिस्टर और खतौनी बने मजबूत आधार
अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि परिवार रजिस्टर की नकल और पुरानी खतौनियों में सांसद के पिता रामधनी और दादा मंश के नाम के साथ 'खरवार' जाति स्पष्ट रूप से दर्ज है। जिला स्कूटनी कमेटी, चंदौली द्वारा पूर्व में दिए गए आदेश को सही ठहराते हुए फोरम ने कहा कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है। सपा सांसद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, रोहित यादव व संदीप यादव ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा।
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