
बीएचयू प्रो. शैल कुमार चौबे को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, निलंबन आदेश रद्द
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीएचयू प्रशासन के 26 जून 2025 के निलंबन आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने पूरा मामला विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद को भेजने का निर्देश दिया।

Sep 25, 2025, 10:56 IST

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वाराणसी/प्रयागराज। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के प्रोफेसर शैल कुमार चौबे को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह की अदालत ने विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 26 जून 2025 को जारी किए गए निलंबन आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि पूरा मामला बीएचयू की कार्यकारी परिषद (Executive Council) के पास विचारार्थ भेजा जाए।

कोर्ट का फैसला
प्रो. चौबे ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर निलंबन आदेश को चुनौती दी थी। उनकी ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि निलंबन आदेश 24 अप्रैल 2025 को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ है। उस आदेश में कोर्ट ने विश्वविद्यालय को चौबे को प्रोफेसर पद पर बहाल करने का निर्देश दिया था।



याचिकाकर्ता पक्ष ने कहा कि विश्वविद्यालय ने इस आदेश को लागू करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था, लेकिन 28 मई 2025 को कोर्ट ने आवेदन खारिज कर दिया था। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने 26 जून को निलंबन आदेश पारित कर दिया।
बीएचयू प्रशासन की दलील
वहीं, विश्वविद्यालय की ओर से दलील दी गई कि निलंबन आदेश खंडपीठ (डिवीजन बेंच) के आदेश के खिलाफ नहीं है। इसके अलावा 23 जुलाई 2025 को विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद का गठन भी कर दिया गया है।

हाईकोर्ट का निष्कर्ष
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने बीएचयू प्रशासन का निलंबन आदेश रद्द कर दिया। अदालत ने साफ कहा कि मामले की आगे की कार्यवाही विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद करेगी।
बता दें कि प्रो. शैल कुमार चौबे पर छात्राओं ने आरोप लगाए थे। इन्हीं आरोपों के आधार पर बीएचयू प्रशासन ने कार्रवाई की थी। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब यह मामला विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के विचाराधीन होगा।


