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BHU गौरव सिंह हत्याकांड: पूर्व चीफ प्रॉक्टर प्रो. रोएना सिंह कोर्ट में तलब

बीएचयू परिसर में हुई एमसीए छात्र की हत्या मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश का बड़ा फैसला; 8 सितंबर को अदालत में पेश होने का आदेश।
 

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रोयना सिंह
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वाराणसी, भदैनी मिरर। काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के चर्चित गौरव सिंह हत्याकांड में अदालत ने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) प्रज्ञा सिंह की अदालत ने बीएचयू की तत्कालीन चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर रोएना सिंह को हत्या और आपराधिक षड्यंत्र के मामले में आरोपी के रूप में तलब किया है। अभियोजन पक्ष के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने प्रो. रोएना सिंह को 8 सितंबर को अदालत में उपस्थित होने का कड़ा आदेश दिया है।

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2019 में हुई थी दुस्साहसिक वारदात

उल्लेखनीय है कि 2 अप्रैल 2019 की रात बीएचयू परिसर स्थित बिड़ला 'अ' चौराहे पर एमसीए (MCA) के छात्र गौरव कुमार सिंह उर्फ बग्गा की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद मृतक के पिता राकेश प्रसाद सिंह ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने तत्कालीन चीफ प्रॉक्टर रोएना सिंह को नामजद किया था। पिता का आरोप था कि पुरानी रंजिश के चलते इस हत्या की साजिश रची गई। हालांकि, मामले की शुरुआती जांच के दौरान तत्कालीन विवेचना अधिकारी ने बिना किसी स्पष्ट कारण के आरोप पत्र (चार्जशीट) से प्रो. रोएना सिंह का नाम हटा दिया था।

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मृत्युकालिक कथन और गवाहों के बयान बने मुख्य आधार

अदालत ने अब मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों के बयानों और गौरव सिंह के मृत्युकालिक कथन (Dying Declaration) को मुख्य आधार बनाते हुए यह समन जारी किया है।

  • चश्मदीदों के बयान: चश्मदीद साक्षी आशुतोष सिंह और अनुराग सिंह ने अदालत में दिए अपने बयानों में हत्या की साजिश में रोएना सिंह की भूमिका को स्पष्ट किया।
  • मृत्युकालिक कथन: अस्पताल में दम तोड़ने से पहले गौरव सिंह ने अपने पिता को हत्या में शामिल आरोपियों और पूरी साजिश के संबंध में जानकारी दी थी, जिसे कोर्ट ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण साक्ष्य माना है।

इन साक्ष्यों के अवलोकन के बाद अदालत ने माना कि पहली नज़र में तत्कालीन चीफ प्रॉक्टर के खिलाफ मुकदमा चलाने के पर्याप्त आधार हैं, जिसके बाद उन्हें आरोपी बनाते हुए विचारण (Trial) के लिए तलब किया गया है।

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