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अस्सी घाट: रेस्टोरेंट संचालक समेत 6 पर धोखाधड़ी और रंगदारी का मुकदमा, जीएसटी में हेराफेरी से खुला फर्जीवाड़े का जाल

होटल संचालक इंदू भूषण पांडेय की तहरीर पर भेलूपुर थाने में केस दर्ज, फर्जी किरायेदारी और जीएसटी रजिस्ट्रेशन से जुड़ा मामला।

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वाराणसी। अस्सी घाट स्थित होटल संचालक इंदू भूषण पांडेय की तहरीर पर भेलूपुर पुलिस ने ठेठ बनारसी बाटी चोखा रेस्टोरेंट संचालक रितेश राय समेत छह लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, रंगदारी व अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। इस मामले में आरोप है कि रेस्टोरेंट संचालक ने फर्जी हस्ताक्षर और कूटरचित दस्तावेजों के जरिए जीएसटी नंबर और खाद्य लाइसेंस हासिल किया था।
इंदू भूषण ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अपनी भूमि रितेश राय को 40,000 रुपये मासिक किराये पर रेस्टोरेंट संचालन हेतु दी थी। मार्च 2021 में रितेश ने “ठेठ बनारसी बाटी चोखा” नाम से अस्थायी रेस्टोरेंट का संचालन शुरू किया था। शुरुआत में किराया नियमित रूप से दिया गया, लेकिन बाद में भुगतान बंद कर दिया गया।
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शिकायत में बताया गया कि रेस्टोरेंट पर जीएसटी विभाग ने हेराफेरी के आरोप में छापा भी मारा था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि आरोपी रितेश राय ने होटल संचालक की भाभी अन्नपूर्णा पांडेय के फर्जी हस्ताक्षर से जीएसटी नंबर हासिल किया था। वहीं, खाद्य एवं रसद विभाग में फर्जी किरायेदारी विलेख दाखिल कर प्रार्थी के पिता कमला पांडेय के रूप में दर्शाया गया था।
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इसके अलावा आरोप है कि रितेश राय ने अपने सहयोगी अजय कुमार (विजय का पूरा, मिर्जापुर) और चार अन्य –रामलाल (सामनेघाट, लंका), राजन सिंह (नई बस्ती, पांडेपुर), प्रवेश तिवारी (इंग्लिशिया लाइन, कैंट) और अनुराग पांडेय (अज्ञात) के साथ मिलकर दो कूटरचित किरायेदारी विलेख तैयार किए और इन्हीं दस्तावेजों का उपयोग सरकारी विभागों में लाभ उठाने के लिए किया।
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इंदू भूषण ने यह भी आरोप लगाया कि रेस्टोरेंट खाली कराने की बात पर आरोपी 60 लाख रुपये की रंगदारी मांगने लगे और फर्जी एससी/एसटी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी।
होटल संचालक इंदू भूषण पांडेय की तहरीर पर भेलूपुर थाने पर केस दर्ज किया है।
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