शाइन सिटी ग्रुप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 1.77 करोड़ की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क




वाराणसी। करोड़ों की धोखाधड़ी में लिप्त शाइन सिटी ग्रुप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए रविवार को प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत उसकी लगभग 0.7703 हेक्टेयर जमीन कुर्क कर ली। यह जमीन रघुनाथपुर और कैथौली गांवों में स्थित है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 1.77 करोड़ रुपये आंकी गई है।

जैतपुरा थाना प्रभारी बृजेश कुमार मिश्रा ने बताया कि यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल के निर्देश पर की गई। जमीन शाइन सिटी कंपनी के मालिक राशिद नसीम के नाम पर दर्ज है, जो लंबे समय से फरार चल रहा है और जिसे जिला अदालत पहले ही भगोड़ा घोषित कर चुकी है।


शाइन सिटी पर आम लोगों को प्लॉट दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी करने के गंभीर आरोप हैं। आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की वाराणसी इकाई इस मामले में 100 से अधिक मामलों की जांच कर रही है। कैंट थाना क्षेत्र में 19 अक्टूबर 2021 को राशिद नसीम, उसके भाई आसिफ नसीम और सहयोगी डॉ. अमिताभ श्रीवास्तव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।

पुलिस के मुताबिक, यह गिरोह लोगों को जमीन देने का झांसा देकर मोटी रकम वसूलता था और फिर फरार हो जाता था। गिरोह का सरगना राशिद नसीम बताया जा रहा है, जिसकी तलाश अभी भी जारी है। कुर्की की गई संपत्ति की निगरानी और विधिक प्रक्रिया जारी है।
प्रशासनिक सख्ती और कानूनी कार्रवाई:
यह कार्रवाई न सिर्फ निवेशकों के हित में है बल्कि प्रशासन की ठगों के खिलाफ सख्त नीति को भी दर्शाती है। शाइन सिटी जैसे ठग गिरोहों के खिलाफ लगातार हो रही कानूनी कार्रवाइयां आमजन में विश्वास बहाल करने का कार्य कर रही हैं।

