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लखनऊ के बाद वाराणसी में बढ़ीं राहुल गांधी की मुश्किलें, इस मामले में कोर्ट ने याचिका की स्वीकार

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Rahul Gnadhi
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वाराणसी, भदैनी मिरर। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कानूनी परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं। अमेरिका यात्रा के दौरान सिख समुदाय से जुड़े बयान को लेकर उनके खिलाफ अब वाराणसी की एमपी/एमएलए कोर्ट में सुनवाई की जाएगी।यह मामला पूर्व ग्राम प्रधान नागेश्वर मिश्रा द्वारा दाखिल निगरानी याचिका से जुड़ा है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही राहुल गांधी के वकील द्वारा दाखिल विचारणीय अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

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क्या है मामला?

अमेरिका यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक जनसभा में कथित रूप से भारत में सिख समुदाय के साथ भेदभाव की बात कही थी, जिसे लेकर पूर्व प्रधान नागेश्वर मिश्रा ने आपत्ति जताते हुए निगरानी याचिका दाखिल की थी। उनका कहना था कि राहुल गांधी का बयान समाज को बांटने और धार्मिक भावनाएं आहत करने वाला है।

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कोर्ट में पूरी हुई बहस, अब होगी सुनवाई

विशेष सत्र न्यायाधीश यजुर्वेद विक्रम सिंह की अदालत में इस मामले की निगरानी याचिका पर बहस पूरी हो चुकी है, जिसके बाद अदालत ने याचिका को स्वीकार कर लिया।

  • अपीलकर्ता: नागेश्वर मिश्रा, पूर्व प्रधान, तिलमापुर, सारनाथ

  • याचिका: अमेरिका यात्रा में सिख समुदाय को लेकर दिए बयान पर आपत्ति

  • कोर्ट का फैसला: राहुल गांधी की विचारणीय अपील खारिज, याचिका पर आगे सुनवाई तय

लखनऊ के बाद वाराणसी में बढ़ीं राहुल गांधी की मुश्किलें

इससे पहले लखनऊ में भी इसी बयान को लेकर मामला दर्ज हो चुका है, और अब वाराणसी में भी कोर्ट की कार्यवाही शुरू होने से राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

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कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मामला आगे बढ़ा तो यह राहुल गांधी के राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन पर असर डाल सकता है, खासकर जब वे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं।

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