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40 साल पुराने नोटिस पर कार्रवाई: दालमंडी मार्ग चौड़ीकरण में अवैध निर्माण हटाने पहुंची टीम पर विरोध, दो नामजद समेत 32 पर केस

मंगलवार शाम विरोध के बाद चौक थाने में एफआईआर दर्ज, दंगा व सरकारी कार्य में बाधा की धाराएं लगीं

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DalMandi Virodh
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वाराणसी, भदैनी मिरर। दालमंडी मार्ग चौड़ीकरण के दौरान जद में आए एक अवैध निर्माण को हटाने के लिए मंगलवार देर शाम वीडीए और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम दालमंडी क्षेत्र में पहुंची। लेकिन टीम को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध के चलते कार्रवाई बाधित हुई, जिसके बाद चौक थाने में दो नामजद सहित 30 अज्ञात महिला-पुरुषों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
वीडीए जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति की तहरीर पर दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि 6 मार्च 1984 को अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद तत्कालीन संयुक्त सचिव/जोनल अधिकारी ने 4 जुलाई 1984 को निर्माण को तोड़ने का आदेश पारित किया था। नोटिस जारी होने के बाद भी न तो मकान स्वामियों की ओर से शमन मानचित्र प्रस्तुत किया गया और न ही भूमि स्वामित्व का कोई प्रमाण।
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जोनल अधिकारी के अनुसार, लंबे समय से लंबित आदेश के अनुपालन के लिए वीडीए अधिकारियों ने 18 नवंबर 2025 को जिला प्रशासन, राजस्व विभाग और लोक निर्माण विभाग की टीम के साथ पहुंचकर ध्वस्तीकरण शुरू करने की तैयारी की। इसी दौरान काजीपुरा कला निवासी मोहम्मद सालिम, इमरान उर्फ बब्लू सहित कई पुरुष एवं महिलाओं ने टीम का विरोध किया और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई।
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विरोध बढ़ने पर कार्रवाई रोक दी गई और मामले की सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई।
चौक पुलिस ने आरोपियों पर दंगा, सरकारी कार्य में बाधा और शासकीय आदेश की अवहेलना जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। पुलिस अब आरोपियों की पहचान और आगे की कार्रवाई में जुटी है।
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दालमंडी मार्ग चौड़ीकरण के तहत इस क्षेत्र में कई ऐसे निर्माण चिह्नित हैं जिन पर आगे भी विहित कार्रवाई की संभावनाएं हैं।
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