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यूपी में ड्रोन से दहशत फैलाने वालों पर योगी सरकार का शिकंजा, गैंगस्टर और NSA में होगी कार्रवाई

सोशल मीडिया पर ड्रोन से जुड़ी फर्जी 28 पोस्ट वायरल, 16 मुकदमे दर्ज, 10 गिरफ्तार

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CM Yogi
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में रात के समय संदिग्ध परिस्थितियों में उड़ते ड्रोन को लेकर फैली अफवाहों और दहशत पर अब योगी सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए हैं कि बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। जरुरत पड़ने पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) में भी केस दर्ज किया जाएगा।
ड्रोन अफवाह और सुरक्षा सख्त
पिछले कुछ दिनों में कई जिलों से रात में ड्रोन उड़ने की खबरें आईं, जिनके बाद चोरी और जासूसी जैसी अफवाहें तेजी से फैलीं। कई जगह ग्रामीण रातभर पहरा देते दिखे। इस पर सीएम योगी ने प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी को हर जिले में ड्रोन गतिविधियों की समीक्षा करने और ड्रोन के दुरुपयोग पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।
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सीएम ने कहा कि प्रदेश में अफवाह फैलाने या भय पैदा करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम को चुस्त-दुरुस्त करने, जिलों में नियमित पेट्रोलिंग और पुलिस को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश भी दिए गए।
सोशल मीडिया पर 28 पोस्ट वायरल, 16 मुकदमे दर्ज
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मेरठ पुलिस ने ड्रोन कैमरों से जुड़ी फर्जी वीडियो और अफवाह फैलाने के मामलों में बड़ी कार्रवाई की है। मेरठ पुलिस ने 28 वायरल पोस्ट को चिन्हित किया है। इंस्टाग्राम पर 19, फेसबुक पर 7 और एक्स पर 2 पोस्ट किए गए है। पुलिस ने 16 मुकदमे दर्ज कर 10 को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही दर्जनों अज्ञात पर भी केस हुआ है।
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एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि कई युवक सोशल मीडिया पर ड्रोन के फर्जी वीडियो और रील डालकर माहौल खराब करने में लगे थे, जिसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की गई है।
सीएम योगी ने स्पष्ट कहा —
"तकनीक का गलत इस्तेमाल करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं है।"
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