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Yamuna Expressway Bus Fire: एसी में धमाके से इंजन ऑयल ने पकड़ी आग, 9 यात्रियों की मौत

नोएडा से महोबा जा रही स्लीपर बस बनी आग का गोला, 20 से ज्यादा यात्री सुरक्षित बचाए गए; गैर-इरादतन हत्या (BNS 105) समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज, भदैनी मिरर की विशेष रिपोर्ट।

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ग्रेटर नोएडा / डिजिटल डेस्क (भदैनी मिरर): यमुना एक्सप्रेसवे पर बुधवार देर रात हुए भीषण स्लीपर बस अग्निकांड का कारण साफ हो गया है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि बस के एयर-कंडीशनिंग (AC) सिस्टम में हुई स्पार्किंग या विस्फोट के बाद इंजन का लुब्रिकेंट (चिकनाई वाला) ऑयल आग की चपेट में आ गया था। इसके बाद लपटों ने देखते ही देखते पूरी बस को अपनी आगोश में ले लिया।

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इस दिल दहला देने वाले हादसे में एक महिला समेत नौ यात्रियों की जलने व दम घुटने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया।

कश्मीरी गेट से महोबा जा रही थी बस, जेवर के पास हुआ हादसा

चीफ फायर ऑफिसर (CFO) प्रदीप कुमार के अनुसार, बिहार में पंजीकृत बस (रजिस्ट्रेशन नंबर BR 32 PA 8647) नई दिल्ली के कश्मीरी गेट से 35 यात्रियों को लेकर महोबा जा रही थी। बुधवार देर रात करीब 11 बजे जेवर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के दयानतपुर गांव और 33-किमी माइलस्टोन के पास बस में अचानक आग लग गई।

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यात्रियों ने एक्सप्रेसवे पर सफर के दौरान जलने की तेज गंध महसूस की थी और चालक से बस रोकने का आग्रह किया था। हालांकि, जब तक चालक ने बस को किनारे लगाया, तब तक लपटें विकराल रूप ले चुकी थीं। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टेंडर और 5 फायर टेंडर की मदद से आग पर काबू पाया गया।

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दोनों ड्राइवर और हेल्पर गिरफ्तार, गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज

ग्रेटर नोएडा पुलिस ने हादसे के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए बस के दो चालकों—पवन व विनोद—तथा हेल्पर योगेश को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है:

  • BNS धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या): आरोप सिद्ध होने पर 5 से 10 वर्ष या उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान।

  • BNS धारा 125(B) (उतावलेपन से गंभीर चोट पहुंचाना): 3 वर्ष तक की सजा व जुर्माना।

  • BNS धारा 281 (सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से वाहन चलाना): 6 महीने तक की सजा या जुर्माना।

  • BNS धारा 351(3) (गंभीर आपराधिक धमकी): 7 वर्ष तक की सजा।

मृतकों के परिजनों को ₹2-2 लाख की आर्थिक सहायता

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लेते हुए गहरा दुख व्यक्त किया है। सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को ₹2-2 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। साथ ही प्रशासनिक व स्वास्थ्य अधिकारियों को घायलों के समुचित इलाज और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

फिलहाल पुलिस फॉरेंसिक टीम की मदद से बस की तकनीकी जांच कर रही है और मृतकों की पहचान स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है।