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अवैध सम्बंध में बाधक पति की हत्या करनेवाली पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास

श्रावस्ती जिले के भिनगा थाना क्षेत्र के नौव्वापुरवा गांव में 14 अक्टूबर 2019 को हुई थी आत्माराम की हत्या

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गमछे से गला घोंटकर मार डाला था हत्यारों ने, हत्या के बाद पत्नी ने ही दी थी तहरीर

श्रावस्ती। श्रावस्ती में अवैध संबंध में बाधक बने पति की हत्या करनेवाली पत्नी व प्रेमी को अदालत ने आजीवन कारावास और दस-दस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर हत्यारोपितों को एक-एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। खास बात यह कि जिस पत्नी सुखपता ने ही पति की हत्या की तहरीर थाने मे दी थी। उसने सोचा था कि उस पर कोई शक नही करेगा और वह बच जाएगी। लेकिन पुलिस की जांच में वही हत्यारोपित मिली। 

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जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) केपी सिंह के अनुसार भिनगा थाना क्षेत्र के नौव्वापुरवा गांव में 14 अक्टूबर 2019 को आत्माराम की गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक की पत्नी सुखपता ने भिनगा कोतवाली में तहरीर दी तो अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पता चला कि मृतक आत्माराम की पत्नी सुखपता व गांव के बाबूराम यादव के बीच अवैध संबंध था। आत्माराम को इसकी जानकारी हो गई थी और वह इस अवैध संबंध का विरोध कर रहे थे। इसके बाद दोनों ने प्रेम सम्बंध में बाधक बने आत्माराम को ही रास्ते से हटाने की योजना बनाई। इसके बाद पत्नी व प्रेमी ने मिलकर आत्माराम की गमछे से गला कसकर हत्या कर दी। आत्माराम का शव खपरैल मकान के बरामदे में डेहरी के बगल मिला था।

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पुलिस ने विवेचना के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। गवाहो के बयान, दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावलियों के अवलोकन के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश धर दुबे ने पत्नी व प्रेमी को दोषी करार दिया। इसके बाद उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी। मौज मस्ती के साथ अपनी जिंदगी जीने की फिराक में आत्माराम की हत्या करनेवाली पत्नी सुखपता व उसके प्रेमी बाबूराम यादव का सपना अधूरा रह गया। अब मस्ती की जगह जेल की सलाखों के अंदर बाकी जीवन बितानी पड़ेगी। फैसले के वक्त मृतक आत्माराम के वृद्ध पिता रिक्खीराम, छोटे भाई सिद्धनाथ भी अदालत में मौजूद थे। इन दोनों ने अदालत में गवाही दी। उन्होंने कहा कि दोनों को अपने कर्मों की सजा मिली है। 

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