
UP News: कुत्ते के काटने से हुई मौत पर ₹3.10 लाख जुर्माना, उपभोक्ता फोरम का बड़ा फैसला
मृतक की पत्नी ने न्याय के लिए लड़ी 7 साल लंबी कानूनी लड़ाई




फोरम ने नगर पालिका को माना जिम्मेदार, अन्य अधिकारियों पर से हटाया केस
मानसिक क्षति और सेवा में लापरवाही को लेकर मुआवजा तय
45 दिनों के भीतर जमा करना होगा जुर्माना: आयोग
उत्तर प्रदेश के शामली जिले से एक अहम फैसला सामने आया है जहाँ कांधला नगर पालिका परिषद की लापरवाही के चलते एक व्यक्ति की मौत होने पर उपभोक्ता फोरम ने ₹3.10 लाख का आर्थिक दंड लगाया है।
यह मामला 27 जनवरी 2016 का है जब कांधला कस्बे के बड़ी नहर पुल के पास एक पागल कुत्ते ने प्रमोद कुमार को काट लिया था। उनकी पत्नी राजबीरी ने बताया कि उन्हें तत्काल सरकारी अस्पताल में एंटी रैबीज इंजेक्शन दिए गए, लेकिन गलत दवाओं और लापरवाही के चलते हालत बिगड़ गई। बाद में प्रमोद को दिल्ली के एमवीआईडी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 19 फरवरी को रैबीज से उनकी मौत हो गई।

मृतक की पत्नी ने 2018 में शामली जिला उपभोक्ता आयोग में चार अधिकारियों को पार्टी बनाते हुए मुआवजा याचिका दायर की, जिसमें से आयोग ने तीन को दोषमुक्त कर दिया और केवल नगर पालिका कांधला की कार्यपालक अधिकारी (EO) को जिम्मेदार ठहराया।
फैसले में EO को: ₹2 लाख मानसिक क्षति के लिए, ₹10,000 वाद व्यय के लिए और ₹1 लाख सेवा में कमी के लिए राजकीय कोष में जमा करने का आदेश दिया गया है।


यह पूरा मुआवजा 45 दिनों के भीतर अदा करना अनिवार्य है। आयोग के अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता, सदस्य अभिनव अग्रवाल और अमरजीत कौर की संयुक्त पीठ ने यह ऐतिहासिक निर्णय सुनाया।

