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UP MLC Election 2026: विधान परिषद चुनाव के दिन 23 अक्टूबर को रहेगा विशेष आकस्मिक अवकाश

5 स्नातक और 6 शिक्षक खंडों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए मण्डलायुक्तों और जिलाधिकारियों को दिए गए व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश

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प्रशासनिक व राजनीतिक डेस्क (भदैनी मिरर): उत्तर प्रदेश विधान परिषद (MLC) के खण्ड स्नातक और खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक चुनाव-2026 में मताधिकार के प्रयोग को सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मतदान के दिन यानी 23 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार) को पात्र कर्मचारियों के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश (Special Casual Leave) मंजूर किया गया है।

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किन्हें मिलेगा इस अवकाश का लाभ?

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी पत्र के अनुसार, उत्तर प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की विज्ञप्ति (संख्या- 1/1493315/2026) के तहत यह सुविधा प्रदान की गई है।

  • उत्तर प्रदेश के वे सभी राज्य कर्मचारी जो विश्वविद्यालय से स्नातक हैं तथा विधान परिषद की 5 खण्ड स्नातक और 6 खण्ड शिक्षक सीटों के लिए पंजीकृत वैध (बोनाफाइड) मतदाता हैं, वे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए इस विशेष आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे।

इन मंडलों और निर्वाचन क्षेत्रों में लागू रहेगा आदेश

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी अमित सिंह द्वारा जारी इस आदेश को व्यापक प्रचार-प्रसार और अनुपालन के लिए संबंधित मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों और रिटर्निंग अफसरों को भेजा गया है।

यह आदेश मुख्य रूप से निम्नलिखित निर्वाचन क्षेत्रों और संबंधित जिलों में प्रभावी रहेगा:

  • खण्ड स्नातक क्षेत्र: लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ तथा इलाहाबाद-झांसी खण्ड स्नातक क्षेत्र।

  • खण्ड शिक्षक क्षेत्र: लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली-मुरादाबाद तथा गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड शिक्षक क्षेत्र।

प्रशासनिक स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, झांसी, बरेली और गोरखपुर के मण्डलायुक्तों तथा संबंधित जिलाधिकारियों/सहायक रिटर्निंग अफसरों (कानपुर नगर, कानपुर देहात एवं उन्नाव को छोड़कर) को इस आदेश की प्रति प्रेषित करते हुए निर्देश दिए हैं कि वे इस फैसले का व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं, ताकि कोई भी पात्र मतदाता कर्मचारी अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित न रहे।