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 हाईकोर्ट से उमर अंसारी को बड़ी राहत, इस मामले में मिली जमानत

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Umar Ansari
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माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। उन पर आरोप था कि उन्होंने गैंगस्टर एक्ट में जब्त की गई जमीन को छुड़ाने के लिए अपनी मां के फर्जी हस्ताक्षर कर दस्तावेज जमा किए थे। इस मामले में गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था और उमर को पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया था। फिलहाल वे कासगंज की पचलाना जेल में बंद हैं।

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मामला क्या है?

गाजीपुर पुलिस का आरोप है कि उमर अंसारी ने करीब 10 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति को छुड़ाने के लिए कोर्ट में फर्जी दस्तावेज दाखिल किए। ये जमीन पहले से ही गैंगस्टर एक्ट के तहत 2021 में कुर्क की जा चुकी थी। जांच में पाया गया कि जिन दस्तावेजों पर उनकी मां आफशां अंसारी के हस्ताक्षर दिखाए गए थे, वे असली नहीं थे।

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गिरफ्तारी और अदालत की कार्रवाई

इस मामले में मोहम्मदाबाद थाने के थानाध्यक्ष ने उमर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने उन्हें 4 अगस्त को लखनऊ के दारूलशफा स्थित विधायक निवास से गिरफ्तार किया था। पहले एडीजे प्रथम कोर्ट ने 21 अगस्त को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

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मां फरार, घोषित इनामी

गौरतलब है कि उमर की मां आफशां अंसारी इस समय फरार हैं और उन पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित है। फर्जी वकालतनामा दाखिल करने के मामले में उनका भी नाम सामने आया है।