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‘हाई-प्रोफाइल’ लैंबॉर्गिनी दुर्घटना मामले में तंबाकू व्यापारी के बेटे को मिली जमानत

20-20 हजार के निजी मुचलके पर कोर्ट ने दिया रिहा करने का आदेश

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पुलिस की 14 दिन की रिमांड अर्जी खारिज

कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर की वीआईपी रोड पर हुए ‘हाई-प्रोफाइल’ लैंबॉर्गिनी दुर्घटना मामले में तंबाकू व्यापारी केके मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा को जमानत मिल गई। अदालत ने शिवम को 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है। वहीं, पुलिस की 14 दिन की रिमांड अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। 

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पुलिस ने तंबाकू कारोबारी के.के. मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा को गुरूवार को गिरफ्तार किया था। रविवार को दोपहर तीन बजे पॉश ग्वाल्टोली इलाके में 10 करोड़ रुपये से अधिक कीमत वाली इतालवी लग्जरी स्पोर्ट्स कार लैंबॉर्गिनी रेवुएल्टो ने पैदल यात्रियों और वाहनों को टक्कर मार दी थी। दिल्ली नंबर की लैंबॉर्गिनी रेवुएल्टो बेकाबू होकर फुटपाथ पर चढ़ गई थी। इस हादसे में चमनगंज निवासी ई-रिक्शा ड्राइवर मोहम्मद तौफीक (18) के पैर में गंभीर चोट आई। वहीं, बुलेट सवार विशाल और सोनू त्रिपाठी भी घायल हुए। कार ने आसपास खड़ी ऑटो और बुलेट को भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। इस मामले में मोहम्मद तौफीक ने एफआईआर दर्ज कराई थी।

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शिवम के वकील धर्मेंद्र सिंह ने दावा किया कि तौफीक का आरोपी पक्ष से समझौता हो गया है और अब वह इस मामले में चालक के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहता। लेकिन इस मामले ने उस समय नया मोड़ ले लिया जब खुद को कार का चालक बताने वाले मोहन नाम के एक व्यक्ति ने दावा किया कि दुर्घटना के समय वाहन वही चला रहा था। हालांकि, पुलिस ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों से स्पष्ट रूप से साबित होता है कि हादसे के वक्त कार शिवम मिश्रा ही चला रहा था। दोनों पक्षों में हुए समझौता पत्र में कहा गया है कि यह समझौता बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से किया गया है और शिकायतकर्ता लैंबॉर्गिनी टक्कर मामले में उसके चालक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। उधर, इस मामले में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस हाई-प्रोफाइल मामले के तत्कला बाद मामले को जल्द खत्म करने के लिए ’उच्च अधिकारियों के दबाव में यह समझौता हुआ है। 

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