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सोनभद्र में एसटीएफ और पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 1.80 करोड़ का डोडा पोस्ता बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार

वाराणसी-शक्तिनगर हाईवे पर डीसीएम ट्रक से 1806 किलो डोडा पोस्ता बरामद, झारखंड से बरेली ले जाया जा रहा था मादक पदार्थ, रॉबर्ट्सगंज पुलिस ने किया खुलासा

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सोनभद्र, भदैनी मिरर। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में शुक्रवार को मादक पदार्थों की बड़ी खेप पकड़ी गई। 1806 किलोग्राम डोडा पोस्ता, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपये आंकी गई है, वाराणसी-शक्तिनगर हाईवे पर हिंदूवारी तिराहे के समीप से एक मिनी ट्रक में बरामद की गई।

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पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा ने प्रेसवार्ता कर मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि रात्रि गश्त और चेकिंग के दौरान संदिग्ध डीसीएम ट्रक को रोका गया। जब ट्रक की तलाशी ली गई, तो उसमें डोडा पोस्ता के भारी बोरे पाए गए। मौके से दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया।

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गिरफ्तार तस्करों की पहचान:

  1. अकरम खां, पुत्र मुल्तान खां, निवासी मकरंदपुर कुड्डा, थाना भमौरा, जिला बरेली

  2. मो. आरिफ, पुत्र हनीफ अंसारी, निवासी क्यूना शादीपुर, थाना भमौरा, जिला बरेली

पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि यह डोडा पोस्ता रांची (झारखंड) से लादा गया था और बरेली (यूपी) ले जाया जा रहा था। बदले में उन्हें मोटी रकम मिलने की बात कबूली।

पूछताछ के दौरान तस्करी में शामिल एक और अभियुक्त अनिस अंसारी का नाम सामने आया है, जिसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है।

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पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/18/25/29/60 के तहत राबर्ट्सगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष टीम गठित कर दी गई है।

डोडा पोस्ता क्या है?


डोडा पोस्ता अफीम (Opium) के पौधे पॉपी (Papaver somniferum) के सुखाए हुए फल की झिल्ली और डंठल (Poppy Husk या Poppy Straw) से प्राप्त एक मादक पदार्थ है। इसे पाउडर के रूप में पीसकर नशे के लिए उपयोग किया जाता है।

इसमें मॉर्फीन, कोडीन जैसे अल्कलॉइड पाए जाते हैं जो नर्वस सिस्टम पर असर डालते हैं और नशा उत्पन्न करते हैं।

डोडा पोस्ता का उत्पादन, बिक्री, भंडारण, परिवहन और सेवन भारत में NDPS Act (1985) के तहत गैरकानूनी है। इसके दोषी पाए जाने पर कठोर सजा (10 से 20 वर्ष तक की कैद व जुर्माना) का प्रावधान है।

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