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Sambhal Violence : सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, चार्जशीट और कार्रवाई पर फिलहाल रोक

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Jiya
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Sambhal Violence : उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को इलाहाबाद हाईकोर्ट से महत्वपूर्ण राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ निचली अदालत में चल रही आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। साथ ही, कोर्ट ने राज्य सरकार से तीन हफ्ते के भीतर इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी।

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हाईकोर्ट ने वह चार्जशीट भी फिलहाल रोक दी है जिसमें सांसद बर्क का नाम प्रमुखता से दर्ज किया गया था।
सांसद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह, विनीत विक्रम, और इकबाल अहमद ने पक्ष रखा, जबकि राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने बहस की।

क्या है मामला?

दरअसल, 24 नवंबर 2024 को संभल जिले की शाही जामा मस्जिद में कोर्ट के आदेश पर किए जा रहे सर्वे के दौरान हिंसा और आगजनी की घटनाएं हुई थीं। इस दौरान हजारों की भीड़ ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग की, जिससे चार लोगों की मौत हो गई थी। भीड़ ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया था।

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इस घटना को लेकर 12 एफआईआर दर्ज की गई थीं – जिनमें से 7 पुलिस और 5 आम जनता की ओर से की गई थीं। एसआईटी ने जून 2025 में इस मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी, जिसमें सपा सांसद बर्क के अलावा जामा मस्जिद के सदर जफर अली समेत 23 लोगों को आरोपी बनाया गया था।

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चार्जशीट में सांसद बर्क पर हिंसा की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया गया है और यह केस एफआईआर संख्या 335/24 के तहत दर्ज किया गया है।

अब क्या होगा?

अब हाईकोर्ट की रोक के बाद सांसद बर्क को कुछ समय के लिए राहत मिल गई है। कोर्ट ने साफ कहा है कि राज्य सरकार पहले अपना पक्ष रखे, इसके बाद ही कोई आगे की कार्यवाही होगी। फिलहाल चार्जशीट और अदालती कार्यवाही स्थगित कर दी गई है।

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