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सपा नेता आजम खान को तीन मामलों में मिली जमानत, एक में खारिज

अभी है राह मुश्किल, जेल से नही निकल पाएंगे सपा नेता

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सीतापुर जेल में बंद हैं आजम खान, रामपुर एमपी/एमएलए कोर्ट में हुई सुनवाई

अबरार को धमकाने के मामले में जमानत याचिका खारिज

लखनऊ, भदैनी मिरर। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने तीन मामलों में जमानत दे दी है। लेकिन एक मामले में याचिका खारिज कर दी। हालांकि आज़म खान अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। पाएंगे क्योंकि उनकी क्रिमिनल अपील हाईकोर्ट में विचाराधीन है। गौरतलब है कि आजम खान इस समय सीतापुर जेल में बंद हैं।

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आजम खान के वकील जुबैर अहमद ने चार मामलों में जमानत याचिका दाखिल की थी। इनमें रामपुर के सिविल लाइंस थाने में दर्ज शत्रु संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने, थाना गंज में महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी, आचार संहिता उल्लंघन और थाना गंज क्षेत्र के निवासी अबरार को धमकाने के मामले शामिल हैं। एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनवाई के बाद तीन मामलों में आजम खान की जमानत याचिका मंजूर कर ली।। इसके अलावा अबरार को धमकाने के मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। आजम खान के वकील ने बताया कि चार जमानत याचिकाएं ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग थीं। इनमें से दो हेट स्पीच और एक शत्रु संपत्ति से सम्बंधित थी। तीनों मामलों में रेगुलर बेल कोर्ट ने मंजूर कर ली। अब जिस मामले में कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की है, उसमें सेशन कोर्ट में अपील करेंगे.

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जाम के मामले में आजम व बेटे को सुनाई है सजा

 


हालांकि आजम खान की क्रिमिनल अपील हाईकोर्ट में पेंडिंग है और एक मामले में जमानत खारिज हुई है. उधर हाईकोर्ट ने सड़क जाम करने के मामले दो साल की सजा के खिलाफ दायर याचिका पर ट्रायल कोर्ट से रिकॉर्ड समन किया है. बता दें कि मुरादाबाद के छजलैट थाने के सामने 2008 में सपा नेता आजम खान और उनके पुत्र ने अब्दुल्ला आजम ने जाम लगाया था. इस मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोनों को दो-दो साल की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि आजम खान की मुश्किलें कभी कम होती हैं तो कभी बढ़ जाती हैं। जब से आजम खान पर शिकंजा कसा गया है तभी से वह और उनका परिवार सत्ता के इशारे पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगा रहे हैं।

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