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मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी के खिलाफ स्थायी गैर जमानती वारंट जारी, जानें पूरा मामला

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गाजीपुर: जमीन पर अवैध कब्जे और दस्तावेजों में हेराफेरी के मामले में न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी के खिलाफ स्थायी गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। यह आदेश तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्पित गोयल ने आफसा के बार-बार कोर्ट में हाजिर न होने पर पारित किया।

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क्या है पूरा मामला?

यह मामला गाजीपुर जनपद के दक्षिणटोला थाना क्षेत्र स्थित रैनी गांव का है, जहां विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के साझेदार आतिफ पर आरोप है कि उसने दस्तावेजों में हेरफेर कर सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया।
तत्कालीन तहसीलदार सदर पीसी श्रीवास्तव ने इस संबंध में तहरीर दी, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज कर एंटी भू-माफिया एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया गया।

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जांच में आफसा अंसारी का नाम आया सामने

जांच के बाद पुलिस ने पाया कि इस मामले में स्व. मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी की भूमिका भी संदिग्ध है। इसके बाद पुलिस ने आफसा के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

हालांकि, कोर्ट की कई नोटिसों के बावजूद आफसा अंसारी न तो न्यायालय में उपस्थित हुईं और न ही पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकी। इस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 8 अप्रैल 2025 को उनके खिलाफ स्थायी गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।

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गिरफ्तारी और कुर्की की तैयारी

मजिस्ट्रेट ने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है कि आफसा अंसारी का नाम "मफरूरी रजिस्टर" में दर्ज किया जाए और गिरफ्तारी की स्थिति में उन्हें तुरंत न्यायालय में पेश किया जाए। इसके साथ ही आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक और संबंधित थानाध्यक्ष को अनुपालन हेतु भेज दी गई है।

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