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10 साल पुराने मामले में यूपी के परिवहन राज्यमंत्री समेत सात के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

बलिया के मालगोदाम के पास धारा 144 के उल्लंघन और रोड जाम करने के मामले में दर्ज है मुकदमा

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Dayashankar singh
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मुकदमे की तारीख पर हाजिर न होने पर कोर्ट ने लिया एक्शन

बलिया, भदैनी मिरर। दस साल पहले बलिया शहर के मालगोदाम के पास धारा 144 के उल्लंघन एवं रोड जाम करने के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल मिश्रा की अदालत ने यूपी के परिवहन राज्यमंत्री दयाशंकर सिंह समेत सात आरोपितों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है। इसके साथ ही निर्धारित तिथि एक नवंबर को वारंट का तामिला सुनिश्चित कराने का कोतवाली पुलिस को आदेश दिया है। 

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आपको बता दें कि सदर कोतवाली में नौ सितंबर को धारा 144 के उल्लंघन कर शहर के मालगोदाम के पास जाम कर रास्ता अवरुद्ध करने व तत्कालीन जिलाधिकारी के आदेश की अवहेलना पर तत्कालीन चौकी इंचार्ज ओक्डेनगंज ने 17 नामजद और 150 अज्ञात व्यक्तियों पर एफआईआई दर्ज कराई थी। इस मामले की पुलिस ने जांच की थी। मुकदमे की पिछली तारीख पर सीजेएम शैलेष कुमार पांडेय की अदालत ने पत्रावली का स्थानांतरण विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में कर दिया। अब 13 अक्तूबर को सुनवाई हुई और न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर पूर्व आदेशानुसार पुनः गैर जमानतीय वारंट जारी कर दिया। 
 

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