Movie prime
Ad

मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को सजा मामले में अब 21 को होगी सुनवाई

पिछले 31 मई को अदालत ने अब्बास को सुनाई थी दो साल की सजा, विधायकी हो गई थी रद 

Ad

 
Abbas ansari
WhatsApp Group Join Now
Ad

Ad
3 मार्च 2022 को मऊ के पहाड़पुर मैदान में सभा में दिया था विवादित बयान, चार को दर्ज हुआ मुकदमा
 

मऊ, भदैनी मिरर। मऊ सदर के पूर्व विधायक और माफिया सरगना स्व. मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की हेट स्पीच मामले में दायर अपील पर मंगलवार को मऊ सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। अब्बास अंसारी के वकील ने बताया कि अपील एमपी एमएलए कोर्ट राजीव वत्स के कोर्ट में पेश हुई। शासकीय वकील को कल विपक्षी संख्या एक की नोटिस मिल गई थी और विपक्षी संख्या दो की नोटिस प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए समय मांगा गया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 जून को होगी।

Ad

आपको बता दें कि हेट स्पीच मामले में 31 मई को अब्बास अंसारी को सीजेएम कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद एक जून को उनकी विधायकी रद्द कर, नये चुनाव की सिफारिश कर दी गई थी। इसके बाद इस अपील के खिलाफ अब्बास अंसारी की ओर से मऊ सेशन कोर्ट में अपील की गई थी। कोर्ट ने उनकी अपील को मंजूर कर लिया था और दस जून को सुनवाई की तिथि निर्धारित की थी। 

Ad
Ad

अब्बास अंसारी के वकील दरोगा सिंह ने बताया कि मुझे पूरा विश्वास है कि अब्बास की विधायकी बरकरार रहेगी और फैसला पक्ष में आएगा। वकील ने बताया कि मामला एमपी-एमएलए कोर्ट से सेशन कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है। घटना तीन मार्च 2022 का है। उस दिन अब्बास अंसारी ने मऊ के पहाड़पुर मैदान में चुनावी सभा के दौरान विवादित बयान दिया था।

Ad

उन्होंने सपा की सरकार बनने पर 6 महीने तक कोई तबादला नहीं होने और अधिकारियों से हिसाब बराबर कर लेने की धमकी दी थी। तब यह मामला सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ था। उनके इस बयान के बाद चुनाव आयोग ने अंसारी पर 24 घंटे के प्रचार पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद तत्कालीन एसआई गंगाराम बिंद की शिकायत पर शहर कोतवाली में 4 अप्रैल को एफआईआर दर्ज की गई। इसमें अब्बास अंसारी, उनके भाई उमर अंसारी और चुनाव एजेंट मंसूर समेत 150 अज्ञात लोगों को आरोपित बनाया गया। आरोपितों पर धमकी, चुनाव प्रक्रिया में बाधा, लोक सेवक को बाधित करना, धमकाने, साम्प्रदायिक वैमनस्य और षड्यंत्र की धाराएं लगाई गईं।
 

Ad

Ad