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मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की जमानत याचिका खारिज, नकली हस्ताक्षर मामले में भेजा गया था जेल

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Umar Ansari
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गाज़ीपुर जिले की एडीजे प्रथम शक्ति सिंह की अदालत ने आज माफिया मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।

उमर अंसारी को पुलिस ने लखनऊ के दारूलशफ़ा स्थित विधायक निवास से जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार किया था। उस पर आरोप है कि उसने अपनी मां आफ्शा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर करके उन्हें अदालत में प्रस्तुत कर दिया। बताया जा रहा है कि उमर, अपने परिवार की कुर्क की गई संपत्ति को बचाने की कोशिश में यह कदम उठा रहा था।

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पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा ने जानकारी दी कि गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी परिवार की संपत्तियां कुर्क की गई थीं। इन्हीं संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उमर अंसारी ने फर्जी शपथपत्र तैयार कर अदालत में दाखिल किया था।

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