मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, कुर्क की कुर्की को रद करने का दिया आदेश
गैंगस्टर एक्ट के तहत डीएम गाजीपुर ने 23 दुकानों को किया था कुर्क
कुर्क की गई संपत्ति को दिया रिलीज करने का आदेश
प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी को राहत दी है। उनकी दुकानों की कुर्की को रद करने का आदेश दिया है।
हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी गाजीपुर की तरफ से गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के तहत कुर्क की गई संपत्ति रिलीज करने का आदेश दिया है।


इसके साथ ही एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट गाजीपुर द्वारा डीएम की कार्रवाई को सही ठहराने वाला आदेश भी रद कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने मंसूर की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याची के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने बताया कि गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में अंसारी की 23 दुकानों को डीएम ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया था। इस मामले में मंसूर आलम ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने 17 फरवरी को सुरक्षित फैसला रख लिया था। कोर्ट ने माना कि सभी 23 दुकानें गैंग्सटर से अर्जित संपत्ति नहीं है।

