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मथुरा रिफाईनरी से बिटुमिन लोड और मिलावट कर कालाबाजरी के खेल का खुलासा

UP एसटीएफ ने कानपुर नगर में छापा मारकर गिरोह के छह सदस्यों को किया गिरफ्तार 

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मथुरा, हरदोई, फरुक्खाबाद, उन्नाव, कन्नौज व आसपास के जनपदों तक फैला है जाल, होती है कालाबाजारी

कानपुर। यूपी एसटीएफ ने बिटुमिन अपमिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ की कालाबाजारी करने वाले गैंग के 06 सक्रिय सदस्यों को गुरूवार को गिरफ्तार कर लिया। सर्विलांस और मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ ने इन्हें कानपुर नगर के अरौल थाना क्षेत्र के कबीर कोल्ड स्टोर के पीछे से पकड़ा। इन मिलावटखोरों में मथुरा रिफाइनरी थाना क्षेत्र के भोडरसू के पवन सिंह उर्फ राजेंद्र सिंह, हाथरस जिले के गंगापुर डालौली के रणवीर, कानपुर नगर के अरोल थाना क्षेत्र के गजना घोरहरा के सुशील कुमार प्रजापति, हाथरस के हसायन थाना क्षेत्र के दरौली के सतीश कुमार, मथुरा के फरेंड थाना क्षेत्र के बेरी के रहनेवाले बंटी और बरौदा के देवी सिंह हैं। एसटीएफ ने इनके कब्जे और निशानदेही पर 252 बोरी सफेद मार्बल डस्ट (लगभग 126 कुंटल-बिटुमिन आयल में मिलाकर अपमिश्रित तारकोल बनाने के लिए), 2 बिटुमिन आयल से भरा हुआ टैंकर, 22.050 टन तारकोल का टैंकर, 31.500 टन लदा तारकोल टैंकर, 2 अन्य मशीनरी उपकरण (अपमिश्रित तारकोल भरने के लिए), 1 मिक्सर मशीन, 2 लोहे के कंटेनर, 2 प्लास्टिक के बड़े ड्रम, 8 कटे लोहे के बड़े ड्रम, एक बड़ा जनरेटर, 6 मोबाइल फोन, 8,300 रुपये बरामद किये हैं। 

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एसटीएफ को अपमिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ की कालाबाजारी की सूचना मिली थी। इसके लिए टीमों का गठन किया गया था। गुरूवार को निरीक्षक दिलीप कुमार तिवारी, एसआई विनोद सिंह, अशोक कुमार गुप्ता, हेड कांस्टेबल रूद्र नारायण उपाध्याय, कौशलेन्द्र प्रताप सिंह, रवि वर्मा, विजय वर्मा की टीम कानपुर नगर में मौजूद थी। तभी सूचना मिली कि कबीर कोल्ड स्टोर के पीछे अपमिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ (डामर) से भरे 2 टैंकर बिटुमिन भरने के लिए खड़े हैं। इस सूचना पर तत्काल सहायक अभियन्ता लोक निर्माण विभाग अक्षय कुमार, कनिष्ठ अभियंता मनोज सिंह, आपूर्ति विभाग के ओम प्रकाश राणा, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, दिनेश कुमार वर्मा पूर्ति निरीक्षक, प्रभारी निरीक्षक जनार्दन सिंह यादव को साथ लेकर मौके पर पहुंचे। इस दौरान घेराबंदी कर छह लोगों को पकड़ लिया गया। 

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एसटीएफ ने बताया कि अपमिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध रूप से व्यापार करना उत्तर प्रदेश हाईस्पीड डीजल ऑयल एंड लाइट डीजल ऑयल (मेंटीनेंस ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर 1981 (यथा संशोधित) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं भारतीय न्याय संहिता की 111 (2) बी के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

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तो इस तरह बनती हैं सड़कें कमजोर

सम्बन्धित विभाग द्वारा बताया गया कि बिटुमिन आयल और मार्बल पाउडर से बनाये गए तारकोल में संरचनात्मक गुणवत्ता में कमी के कारण सड़के कमजोर बनती है व उनकी स्थायित्व क्षमता में गिरावट व सड़क की परतों में बाइंडिंग स्ट्रेंथ कम होने के कारण मजबूती और टिकाऊपन नही रहता है। इनके द्वारा सप्लाई किये गये खराब विटुमिन के कारण थोडी ही बारिश में सड़कें पूरी तरह से खराब हो जाती है। इससे सरकार को भारी आर्थिक हानि व आम जनमानस को भारी मुसीबतां का सामना करना पड़ता है।

मुख्य आरोपित पवन सिंह उर्फ राजेंदर, चालक व सहयोगी कर्मियों ने पूछताछ पर बताया कि यह लोग मथुरा रिफाईनरी से बिटुमिन लोड कर गन्तव्य स्थान पर पहुंचने से पहले फैक्ट्री में एक टैंकर से 07-08 ड्रम बिटुमिन निकाल कर उसमें मिक्सर मशीन में सफेद पाउडर मिलाकर तैयार कर टैंकर में भर देते हैं। इस फैक्ट्री में यह लोग मिक्सर मशीन में सफेद पाउडर (मारबल पाउडर) मिलाकर बिटुमिन तैयार कर मथुरा, हरदोई, फरुक्खाबाद, उन्नाव, कन्नौज व आसपास के जनपदों में सप्लाई कर कालाबाजारी करते हैं। इस काम में काफी मुनाफा होता है। इसी कारण यह काम पिछले काफी समय से करते आ रहे हैं। प्रतिदिन 8-10 टैंकरों से बिटुमिन आयल काटकर लगभग 70-80 हजार का मुनाफा कमाते हैं। इन छह आरोपितों के खिलाफ थाना अरौल में धारा 111 (2) बी, 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। 
 

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