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जौनपुर बेलांव हत्याकांड में पूर्व सांसद धनंजय सिंह समेत सभी आरोपी बरी, कोर्ट ने सुनाया फैसला

साल 2010 में दोहरे हत्याकांड का चला 14 वर्षों तक मुकदमा, सबूतों के अभाव में चारों आरोपियों को मिली रिहाई
 

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Dhananjay Singh
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जौनपुर,भदैनी मिरर। जिले के केराकत क्षेत्र अंतर्गत बेलांव घाट बैरियर पर वर्ष 2010 में हुए दोहरे हत्याकांड में कोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह, आशुतोष सिंह, पुनीत सिंह और सुनीत सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।

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इस चर्चित मामले में 1 अप्रैल 2010 को सुबह 5:15 बजे संजय निषाद और नंदलाल निषाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह घटना बेलांव घाट बैरियर के पास टोल टैक्स विवाद के चलते हुई थी। पुलिस ने इसे ठेकेदारी की रंजिश से जोड़ते हुए केस दर्ज किया था और बाद में पूर्व सांसद धनंजय सिंह समेत चार लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी।

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पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने पहले ही अपने बयान में खुद को निर्दोष बताते हुए राजनीतिक द्वेष का शिकार बताया था। कोर्ट में सभी चारों आरोपियों का बयान दर्ज हो चुका था, जिसमें सभी ने आरोपों को खारिज किया था।

मामले की सुनवाई के दौरान एडीजीसी (अपर जिला सरकारी अधिवक्ता) लाल बहादुर पाल ने 20 गवाहों की गवाही कराई, लेकिन अभियोजन पक्ष संदेह से परे प्रमाण नहीं दे सका, जिससे कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया।
कोर्ट के फैसले के बाद यह मामला फिर से चर्चा में आ गया है, खासतौर पर इसलिए क्योंकि यह मुकदमा लगभग 14 वर्षों तक न्यायिक प्रक्रिया में चला, और अंततः साक्ष्य की कमी के कारण समाप्त हुआ।

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