
गैंगस्टर केस में इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से जमानत, जेल से बाहर आने का रास्ता साफ
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इरफान सोलंकी, भाई रिजवान और इजराइल आटे वाला की जमानत मंजूर की



दो साल से जेल में बंद हैं पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी
राजनीतिक रंजिश का लगाया गया आरोप, बाकी मामलों में पहले ही मिल चुकी है जमानत
आगजनी मामले में सजा पर रोक नहीं, इसलिए रद्द हुई विधायकी
इलाहाबाद। समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है। इसके साथ ही उनके भाई रिजवान सोलंकी और सहयोगी इजराइल आटे वाला को भी कोर्ट से जमानत मिल गई है।



न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने गुरुवार दोपहर खुली अदालत में फैसला सुनाया। इस मामले में तीनों की जमानत अर्जी पर एक साथ सुनवाई हुई थी और दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 2 सितंबर को फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। अब फैसले के बाद इरफान सोलंकी का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।

दो साल से सलाखों के पीछे
कानपुर की सीसामऊ सीट से विधायक रह चुके इरफान सोलंकी दिसंबर 2022 से जेल में बंद हैं। उन पर जाजमऊ थाने में गैंगस्टर एक्ट समेत कई मामले दर्ज किए गए थे। राजनीतिक रंजिश का आरोप लगाते हुए बचाव पक्ष ने दलील दी थी कि इरफान और अन्य अभियुक्तों को सभी मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है। ऐसे में इस मुकदमे में भी राहत दी जानी चाहिए।

अन्य मामलों में भी मिली जमानत
मार्च 2025 में रंगदारी के एक मामले में इरफान और उनके भाई रिजवान को जमानत मिली थी। इसके अलावा, 1 अक्टूबर 2024 को बांग्लादेशी नागरिक के फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में भी उन्हें जमानत दी गई थी।
कानपुर की डिफेंस कॉलोनी में नजीर फातिमा के घर में आगजनी के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 7 जून 2024 को इरफान सोलंकी को सात साल की सजा सुनाई थी। इसी वजह से उनकी विधानसभा सदस्यता भी समाप्त हो गई थी। बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2024 को इस मामले में जमानत तो दी, लेकिन सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस कारण उनकी विधायकी बहाल नहीं हो सकी।
अब जेल से बाहर आने का रास्ता साफ
गैंगस्टर एक्ट मामले में जमानत मिल जाने के बाद इरफान सोलंकी के जेल से बाहर आने की संभावना प्रबल हो गई है। उनके साथ ही रिजवान सोलंकी और इजराइल आटे वाला को भी राहत मिली है।

