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अवैध संबंध में बाधा बना पति, पत्नी और भतीजे को उम्रकैद की सजा – बलिया कोर्ट का फैसला

बलिया के उभांव क्षेत्र में 2021 में हुई थी गला घोंटकर हत्या, चार साल बाद अदालत ने सुनाया फैसला; प्रेम संबंध के चलते रची गई साजिश

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उत्तर प्रदेश। उभांव थाना क्षेत्र के तेलमा जलालुद्दीनपुर गांव में चार साल पहले हुए हत्या के एक सनसनीखेज मामले में बलिया की जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मृतक मानसिंह वर्मा की पत्नी निर्मला देवी और उसके भतीजे वेदव्यास वर्मा को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों पर सात-सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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यह मामला 21 अप्रैल 2021 का है, जब एक राइस मिल परिसर में 42 वर्षीय मानसिंह वर्मा का शव संदिग्ध हालात में फंदे पर लटका हुआ पाया गया था। प्रारंभिक तौर पर मामला आत्महत्या का प्रतीत हुआ, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या की पुष्टि हुई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मृतक के बड़े भाई रामेश्वर वर्मा की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। जांच में खुलासा हुआ कि मृतक की पत्नी निर्मला का उसके भतीजे वेदव्यास के साथ अवैध संबंध था। मृतक इस रिश्ते का विरोध करता था, जिससे नाराज होकर दोनों ने हत्या की साजिश रची और गला दबाकर मानसिंह को मार डाला।

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पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्मला और वेदव्यास को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

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