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मुरादाबाद में बड़ी सजा: धार्मिक स्थलों को दहलाने की साजिश रचने वाले हिजबुल आतंकी को 10 साल की कैद

हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा उल्फत हुसैन सालों से था फरार, एटीएस और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में हुई गिरफ्तारी

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मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की एक अदालत ने मंगलवार को हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी उल्फत हुसैन उर्फ मोहम्मद सैफुल इस्लाम को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर 10 वर्ष की कठोर कैद और ₹48,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। यह सजा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छाया शर्मा की अदालत ने सुनाई।

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2002 में हुई थी गिरफ्तारी, 2008 से था फरार
 

कटघर पुलिस ने 9 जुलाई 2002 को उल्फत समेत चार आतंकियों को मुरादाबाद में गिरफ्तार किया था। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए थे—जिनमें AK-47, AK-56, 12 हैंड ग्रेनेड, 29 किलो विस्फोटक, 560 कारतूस समेत अन्य उपकरण शामिल थे।

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2008 में जमानत पर रिहा होने के बाद उल्फत फरार हो गया। इसके बाद मुरादाबाद कोर्ट ने 2015 और 2025 में उसके खिलाफ स्थायी वारंट जारी किया था। उसकी गिरफ्तारी पर ₹25,000 का इनाम घोषित किया गया था।

2025 में पुंछ से हुई गिरफ्तारी
 

8 मार्च 2025 को यूपी एटीएस और कटघर पुलिस की संयुक्त टीम ने जम्मू-कश्मीर के पुंछ से उसे गिरफ्तार किया और मुरादाबाद जेल भेजा। लंबे समय तक कोर्ट में चली सुनवाई के बाद उसे दोषी ठहराया गया।

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धार्मिक स्थलों पर थी हमले की योजना
 

जांच में सामने आया कि उल्फत और उसके साथी मुरादाबाद के धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में बड़े आतंकी हमले की योजना बना रहे थे। अगर समय रहते कार्रवाई न हुई होती तो बड़ा नुकसान हो सकता था।

अधिवक्ता की प्रतिक्रिया
 

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुरेश सिंह ने बताया कि कोर्ट ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उल्फत को सजा सुनाई है, जो कानून और न्याय की बड़ी जीत है।

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