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याचिकाकर्ता को धमकाने और वकील को गिरफ्तार कराने पर हाईकोर्ट सख्त, महिला एसपी को लिया कोर्ट हिरासत में

फर्रुखाबाद की प्रीति यादव के बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले में पुलिस की तानाशाही

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लगातार दूसरे दिन बुधवार को हुई सुनवाई, एसपी ने दाखिल किया हलफनामा

प्रयागराज, भदैनी मिरर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्रुखाबाद की प्रीति यादव की ओर से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में एसपी फर्रुखाबाद आरती सिंह बुधवार को दोपहर दो बजे कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुईं और अदालत में हलफनामा दाखिल किया। 

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मामला फर्रुखाबाद निवासी प्रीति यादव की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल करनेवाली याचिकाकर्ता को धमकाने और वकील को गिरफ्तार कराने के आरोप से सम्बंधित है। अदालत ने मंगलवार को एसपी आरती सिंह को तब तक बैठाये रखा जब तक वकील को रिहा नहीं कर दिया गया। बुधवार को अदालत ने फर्रुखाबाद निवासी प्रीति यादव की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर न्यायमूर्ति जेजे मुनीर व संजीव कुमार की खंडपीठ सुनवाई हुई। इस दौरान एसपी फर्रुखाबाद आरती सिंह कोर्ट में पूरे समय मौजूद रहीं। याची के वकील अमरेंद्रनाथ सिंह के अनुसार महिला एसपी ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर माफी मांगी है। कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है।

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मामला फर्रूखाबाद के कायमगंज थाना क्षेत्र का है। आरोप है कि आठ सितम्बर की रात नौ बजे थाना प्रभारी अनुराग मिश्रा, सीओ समेत चार-पांच पुलिसकर्मी उनके घर में घुस आए और परिवार के दो सदस्यों को हिरासत में ले लिया। दोनों को करीब एक सप्ताह तक हिरासत में रखा गया। इस दौरान याची से लिखित बयान लिया गया कि हम किसी तरह की शिकायत नहीं करेंगे और हमने कोई याचिका दाखिल नहीं की है। सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से प्रीति के लिखित बयान को प्रस्तुत किया गया तो कोर्ट ने याची का शपथपूर्वक बयान दर्ज किया। हाईकोर्ट ने फर्रुखाबाद की पुलिस अधीक्षक (एसपी) आरती सिंह की कार्यप्रणाली को न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला बताया। एसपी से नाराज अदालत ने कोर्ट हिरासत में लेने का आदेश देते हुए एसपी को वकील की रिहाई तक अदालत में बैठा दिया था। 

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हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ सिंह ने बताया कि पुलिस को आशंका थी कि फर्रुखाबाद के वकील अवधेश मिश्र ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल कराई है। इससे नाराज पुलिसकर्मियों ने 11 अक्टूबर को अधिवक्ता के घर पर धावा बोल दिया और तोड़फोड़ की। इस मामले में कोर्ट में अर्जी पेश की गई। इससे नाराज पुलिस ने अवधेश मिश्र को मंगलवार को सुनवाई के बाद कोर्ट के बाहर से गैरकानूनी तरीके से हिरासत में ले लिया था। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट को बताया गया कि एसपी के आदेश पर अदालत के बाहर से अधिवक्ता अवधेश मिश्र व उनके बेटे कृष्णा मिश्र को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उन्हें फर्रुखाबाद ले जा रही है। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और 3ः45 बजे एसपी आरती सिंह और उनकी टीम को तलब कर लिया। कोर्ट में महिला एसपी के पेश होने पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए स्पष्टीकरण मांगा था।

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