
नर्तकी के नाच में विवाद के दौरान हत्या केस में 5 आरोपित दोषमुक्त
चंदौली कोर्ट का बड़ा फैसला, दो साल पुराने गैर इरादतन हत्या मामले में अपर जिला जज ने सबूतों के अभाव में सुनाया फैसला




चंदौली। जनपद में एक चर्चित गैर इरादतन हत्या के मामले में अदालत ने पांच आरोपितों को बड़ी राहत दी है। अपर जिला जज (प्रथम) चंदौली अशोक कुमार की अदालत ने आरोप सिद्ध न होने के चलते वीरेंद्र कुमार हरिजन, अनिल उर्फ हिरन, छांगुर हरिजन, मंटू उर्फ शशिकांत और अजीत को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।


मामला 1 जून 2022 का है, जब बलुआ थाना क्षेत्र के अमिलाई गांव में फिरेश पासवान के भतीजे जुगेश पासवान के तिलक समारोह के दौरान नर्तकी का नाच आयोजित किया गया था। इसी दौरान नाच देखने को लेकर हरिजन बस्ती के कुछ युवकों से विवाद हो गया।
प्राथमिकी के अनुसार, आरोप है कि विवाद के बाद आरोपीगण लाठी, डंडा और रॉड लेकर घर में घुस आए और परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करने लगे। जब फिरेश की मां राधिका देवी बीचबचाव करने पहुंचीं, तो हमलावरों ने उन्हें भी पीटा और धक्का दे दिया, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।


इसके अलावा, बीच-बचाव में आए कन्हैया चौकीदार, बनारसी पासवान, अमरदेव पासवान और बहादुर पासवान भी घायल हो गए। हमलावरों द्वारा वाहन के शीशे भी तोड़े गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया।
मामले की सुनवाई के दौरान कुल 9 गवाहों की गवाही ली गई। अदालत ने सभी गवाहों के बयानों और पत्रावली में उपलब्ध सबूतों के आधार पर पाया कि अभियोजन आरोप सिद्ध नहीं कर सका, जिसके बाद सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं अनुज यादव, नरेश यादव, संदीप यादव व नितेश सिंह ने प्रभावी तरीके से पक्ष रखा।


