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गुड न्यूज: यूपी में बिजली बिल माफी योजना लागू, ब्याज के साथ मूलधन में भी मिलेगी राहत - जानें कब से शुरू होगी OTS स्कीम

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने ‘बिजली बिल राहत योजना-2025’ का किया ऐलान, तीन चरणों में लागू होगी ओटीएस स्कीम — उपभोक्ताओं को मिलेगी 100% सरचार्ज और 25% मूलधन की छूट

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लखनऊ। यूपी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। लंबे समय से बिजली बिलों के बकाए से परेशान उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने ‘एकमुश्त समाधान योजना (OTS)’ यानी ‘बिजली बिल राहत योजना-2025’ की घोषणा की है।
यह योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक तीन चरणों में लागू होगी। खास बात यह है कि इस बार सिर्फ ब्याज ही नहीं, बल्कि बकाया मूलधन में भी छूट दी जाएगी।

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 तीन चरणों में लागू होगी योजना

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि ओटीएस योजना तीन चरणों में चलेगी —

  • पहला चरण: 1 दिसंबर 2025 से
  • दूसरा चरण: 1 जनवरी 2026 से
  • तीसरा चरण: 1 फरवरी 2026 से

हर चरण में उपभोक्ताओं को मिलने वाली राहत में अंतर रहेगा। पहले चरण में सबसे ज्यादा लाभ दिया जाएगा।


ब्याज में 100% और मूलधन में 25% की छूट

योजना के तहत अगर उपभोक्ता अपना बकाया बिजली बिल एकमुश्त भुगतान करता है, तो उसे **100% सरचार्ज माफी** और **25% तक मूलधन में छूट** मिलेगी।

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  1. पहले चरण में: 25% छूट
  2. दूसरे चरण में: 20% छूट
  3. तीसरे चरण में: 15% छूट

ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे पहले ही चरण में योजना का लाभ लेकर अधिकतम फायदा उठाएं।


 इन उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ

यह योजना निम्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए लागू होगी:

  • 2 किलोवॉट तक के घरेलू उपभोक्ता
  • 1 किलोवॉट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ता
  • बिजली चोरी के मामलों में राजस्व निर्धारण राशि वाले उपभोक्ता
  • तकनीकी या मीटर त्रुटि से जुड़े विवादित उपभोक्ता

 सरकार की मंशा


ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा है कि कोई भी उपभोक्ता बिजली बिल के बोझ तले दबा न रहे। इस योजना से उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलेगी और बिजली वितरण कंपनियों को भी राजस्व में बढ़ोतरी होगी। “यह योजना जनता के लिए सरकार का उपहार है। हम चाहते हैं कि हर उपभोक्ता समय पर बिल जमा करे और बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सहयोग करे।”
-एके शर्मा, ऊर्जा मंत्री, उत्तर प्रदेश

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