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गाजीपुर के सपा सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ FIR, महाकुंभ पर दिया था विवादित बयान

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गाजीपुर के सपा सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ FIR, महाकुंभ पर दिया था विवादित बयान
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गाजीपुर। समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद अफजाल अंसारी के महाकुंभ को लेकर दिए गए बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। उनके खिलाफ गाजीपुर के शादियाबाद थाने में FIR दर्ज की गई है। मामला उनके उस बयान से जुड़ा है जिसमें उन्होंने महाकुंभ के स्नान को लेकर टिप्पणी की थी, जिसे हिंदू समुदाय की भावनाओं को आहत करने वाला बताया जा रहा है।

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अफजाल अंसारी ने क्या कहा?

अंसारी ने बुधवार को संत रविदास जयंती के कार्यक्रम में बोलते हुए कहा, "महाकुंभ में नहाने से पाप धुल रहे हैं, लोगों के लिए बैकुंठ का रास्ता खुल रहा है। यानी नरक में अब कोई नहीं जाएगा। स्वर्ग तो हाउसफुल हो जाएगा।" उनके इस बयान के बाद गाजीपुर जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन देव प्रकाश सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि सांसद के बयान से सनातन धर्म को मानने वालों की भावनाएं आहत हुई हैं।

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महाकुंभ में भगदड़ पर उठाए सवाल

अफजाल अंसारी ने 29 जनवरी को महाकुंभ में हुई भगदड़ पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया कि इस भगदड़ में कितने लोगों की मौत हुई।

ट्रेनों में भीड़ और सुरक्षा को लेकर बयान

महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों में बढ़ती भीड़ और अव्यवस्थाओं को लेकर भी सांसद ने बयान दिया। उन्होंने कहा: युवा ट्रेनों के शीशे तोड़ रहे हैं, जिससे महिलाएं और बच्चे डरे हुए हैं। टीटी (ट्रेन टिकट परीक्षक) अपनी वर्दी उतारकर झोले में रख रहे हैं क्योंकि वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पुलिस भी इस अव्यवस्था से जूझ रही है।

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देश की अर्थव्यवस्था पर तंज

अंसारी ने भारत की आर्थिक स्थिति पर भी टिप्पणी करते हुए कहा, देश पर 200 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है, लेकिन हम अमेरिका में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर उत्सव मनाने लगते हैं।" उन्होंने सवाल किया कि क्या वास्तव में भारत विश्वगुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जब व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं और जनसंख्या नियंत्रण से बाहर हो रही है।

कौन-कौन सी धाराएं लगाई गईं?

गाजीपुर पुलिस ने सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 299 और 353(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

धारा 299: किसी भी धर्म या धार्मिक आस्थाओं का जानबूझकर अपमान करने पर लगाई जाती है।
धारा 353(2): किसी धर्म या जाति को लेकर झूठी या भ्रामक खबर फैलाने पर लगाई जाती है।
अगर सांसद दोषी पाए जाते हैं, तो उन्हें 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।

पहले भी विवादित बयान पर दर्ज हुआ था केस

यह पहली बार नहीं है जब अफजाल अंसारी विवादों में घिरे हैं। 5 महीने पहले भी महाकुंभ में साधु-संतों को लेकर दिए गए एक बयान पर उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। उन्होंने तब कहा था, "मठों में साधु-संत भकाभक गांजा पीते हैं। लखनऊ में पी रहे थे। कुंभ में एक मालगाड़ी गांजा भेजा जाए तो खप जाएगा।"

अब देखना होगा कि इस नए मामले में पुलिस और प्रशासन क्या कार्रवाई करते हैं और अदालत का फैसला क्या होता है।

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