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सेना मानहानि केस में राहुल गांधी ने लखनऊ कोर्ट में किया सरेंडर, मिली जमानत

भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिए बयान पर दर्ज मानहानि केस में राहुल गांधी लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट में हुए पेश, कोर्ट ने 20 हजार के मुचलके पर दी जमानत।

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Rahul Gnadhi
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लखनऊ, भदैनी मिरर ब्यूरो।  भारतीय सेना को लेकर कथित अपमानजनक टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट से राहत मिली है। मंगलवार को उन्होंने एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) आलोक वर्मा की अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर सरेंडर किया और ज़मानत की अर्जी दाखिल की, जिसे कोर्ट ने 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर मंजूर कर लिया।

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राहुल गांधी इस मामले में लगातार पांच बार सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे। लेकिन मई 2025 में इलाहाबाद हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने पेशी का फैसला लिया।


क्या है पूरा मामला?

सीमा सड़क संगठन (BRO) के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट में दर्ज कराया था। उनका आरोप है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिए गए बयान में भारतीय सेना का अपमान किया था।

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राहुल गांधी ने एक जनसभा में कहा था— "लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूछते हैं, लेकिन ये सवाल कोई नहीं करता कि चीन के सैनिकों ने हमारे जवानों की पिटाई क्यों की?"

उनके इस बयान को लेकर सेना की ओर से तत्काल एक आधिकारिक प्रतिक्रिया दी गई थी। भारतीय सेना ने स्पष्ट किया था कि चीनी सैनिकों द्वारा किए गए अतिक्रमण का भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया।
फरवरी 2025 में कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी किया था। उस आदेश को और मानहानि केस को राहुल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद अब वे कोर्ट में उपस्थित हुए और जमानत पा ली।

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