
Bulandshahr Violence Case : 2018 में इंस्पेक्टर की हत्या मामले में कोर्ट ने 38 लोगों को दोषी ठहराया, 1 अगस्त को सुनाई जाएगी सजा




Bulandshahr Violence Case : बुलंदशहर में साल 2018 में हुई हिंसा और पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या के मामले में करीब 7 साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस बहुचर्चित मामले में 38 आरोपियों को दोषी करार दिया है। अब इन सभी को सजा 1 अगस्त को सुनाई जाएगी।


यह पूरा मामला बुलंदशहर के स्याना क्षेत्र का है, जहां गोमांस मिलने की अफवाह के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया था। नाराज़ लोगों की भीड़ ने पहले हंगामा किया और फिर हिंसा फैल गई। गुस्साई भीड़ ने चिंगरावठी पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया। इसी बेकाबू हिंसा के दौरान स्याना थाने के इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या कर दी गई। साथ ही सुमित नामक युवक की भी गोली लगने से जान चली गई थी।


घटना के बाद पुलिस ने गोकशी के शक में 10 लोगों पर केस दर्ज किया, जिसके बाद स्थिति थोड़ी काबू में आई। लेकिन तब तक हालात बेहद बिगड़ चुके थे– कई घंटे तक पथराव, आगजनी और झड़पें चलती रहीं, जिसमें कई लोग घायल हुए और पूरा इलाका युद्ध क्षेत्र जैसा लगने लगा था।

इस हिंसक घटना को लेकर पुलिस ने अलग से केस दर्ज किया था जिसमें हिंसा भड़काने, तोड़फोड़ और तीन लोगों की हत्या के आरोप लगाए गए थे। कुल 44 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से अब तक 5 की मौत हो चुकी है। एक आरोपी नाबालिग था, जिसे पहले ही बरी कर दिया गया है। बाकी 38 आरोपियों में से 4 जेल में हैं, जबकि 34 को जमानत मिल चुकी है।

