
बृजभूषण शरण सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत: पॉक्सो केस हुआ बंद, बोले- सत्य की जीत...




नई दिल्ली/गोंडा। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और कैसरगंज से भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी कानूनी राहत मिली है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज केस को समाप्त कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। जगह-जगह आतिशबाजी हुई और मिठाई बांटी गई।


बृजभूषण सिंह के विधायक बेटे प्रतीक भूषण सिंह ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, "हमने एक झूठे और निराधार मामले में न्याय की जीत हासिल की है। यह सत्य की जीत है, जो आगे भी कायम रहेगी।"
तीन साल बाद मिला इंसाफ
बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यह मामला उस वक्त दर्ज किया गया था, जब 2023 में महिला पहलवानों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर करीब 36 दिनों तक धरना प्रदर्शन कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। एक नाबालिग पहलवान द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के आधार पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।


दिल्ली पुलिस ने जांच के बाद 15 जून 2023 को अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। इसके बाद 1 अगस्त 2023 को पीड़िता और उसके पिता ने भी पुलिस की रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी और जांच से संतोष व्यक्त किया था। आखिरकार, कोर्ट ने सुनवाई के बाद इस केस को बंद करने की अनुमति दे दी।

समर्थकों ने मनाया जश्न
कोर्ट का फैसला आते ही बृजभूषण सिंह के गृह क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। नंदिनीनगर से लेकर विश्नोहरपुर तक आतिशबाजी की गई और मिठाइयाँ बांटी गईं। सांसद प्रतिनिधि संजीव सिंह ने कहा, “यह न्याय की जीत है और झूठ की हार।” नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. सत्येंद्र कुमार सिंह ने भी इस मौके पर पटाखे फोड़े और लोगों में मिठाइयाँ बांटीं।
क्या था मामला?
बृजभूषण शरण सिंह पर एक नाबालिग महिला पहलवान ने यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसके तहत पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। लेकिन पुलिस जांच में आरोप सिद्ध नहीं हो सके, और अंततः अदालत ने केस को बंद कर दिया।

