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इलाहाबाद हाईकोर्ट से डिप्टी सीएम केशव मौर्य को बड़ी राहत, फर्जी डिग्री केस में याचिका खारिज

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Keshav
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी शैक्षिक डिग्री को फर्जी बताकर दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया है।

यह याचिका अधिवक्ता दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने मौर्य की डिग्री को फर्जी बताते हुए क्रिमिनल रिवीजन याचिका दायर की थी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने की।

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मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने 25 मई को आदेश सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही केशव मौर्य को इस मामले में बड़ी राहत मिली है।

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