वाराणसी, भदैनी मिरर। भूत-प्रेत करने की शंका में गर्भवती महिला पर जानलेवा हमला करने और गर्भस्थ शिशु की हत्या के मामले में स्पेशल सीजीएम की अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने भेलूपुर थाना प्रभारी को चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश रानीपुर, भेलूपुर की निवासी पूनम कुमारी द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया।


क्या है मामला?
पूनम कुमारी ने अपने वकील विकास सिंह के जरिए अदालत में बीएनएसएस की धारा 175(3) के तहत याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने बताया कि 2 सितंबर 2024 की रात 10:30 बजे, जब वह अपने घर में बच्चों को सुला रही थीं, तभी घर के बाहर गाली-गलौज और तोड़फोड़ की आवाज सुनाई दी। बाहर निकलने पर उन्होंने देखा कि गौतम बिंद, उसके भाई सरोज बिंद, हरि बिंद और उसका पुत्र राजा उनके पति के ई-रिक्शा का शीशा तोड़ रहे थे।


जब पूनम ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए कहा कि वह और उनकी सास “भूतही” हैं और उनके परिवार पर भूत-प्रेत कर रही हैं, जिससे वे परेशान हैं।



गर्भवती पर जानलेवा हमला
विरोध करने पर आरोपी गौतम बिंद ने छत पर चढ़कर ईंट से पूनम के पेट पर वार किया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ीं। इस हमले के कारण उनके गर्भ में पल रहे दो महीने के शिशु का गर्भपात हो गया।


पुलिस ने नहीं की कार्रवाई, कोर्ट का सहारा
घटना के बाद पूनम को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि, पुलिस से शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया।

अदालत का आदेश
सुनवाई के बाद स्पेशल सीजीएम की अदालत ने भेलूपुर थाना प्रभारी को गौतम बिंद, सरोज बिंद, हरि बिंद और राजा के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया है।
क्या है आगे की कार्रवाई?
अदालत ने पुलिस को मामले की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इस घटना ने इलाके में गहरी सनसनी फैला दी है और न्याय की मांग को लेकर लोग आवाज उठा रहे हैं।