वाराणसी। गांजा तस्करी करने के मामले पूर्व भाजपा पार्षद समेत तीन आरोपियों को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई. फास्ट ट्रैक कोर्ट (द्वितीय) सुनील कुमार की अदालत ने मुकदमें के विचारण के बाद आरोप सिद्ध न होने पर पियरिया पोखरी, चेतगंज निवासी पूर्व भाजपा पार्षद गोपाल जायसवाल, प्रहलाद घाट (आदमपुर) निवासी बलराम शर्मा व चेतगंज निवासी जय नारायण सेठ को आरोप सिद्ध न होने पर संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया. अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व चंद्रबली पटेल ने पक्ष रखा.
अभियोजन पक्ष के अनुसार चेतगंज थाने के उपनिरीक्षक नंदू यादव सिपाहियों के साथ 8 जुलाई 2016 को क्षेत्र में गश्त कर रहे थे. उसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि शायर माता मंदिर के समीप स्थित भानु प्रताप राय के मकान के पास कुछ लोग अवैध रूप से गांजा बेच रहे है. सूचना पर जैसे ही पुलिस वहां पहुंची, तभी तीन व्यक्ति पुलिस को देखते ही वहां से नाले की तरफ भागने लगे. जिस पर पुलिस ने उन्हें दौड़ाकर धर दबोचा. पूछताछ में तीनों ने अपना नाम गोपाल जायसवाल, बलराम शर्मा व जयनरायण सेठ बताया. तलाशी में उनके पास से सीमेन्ट की प्लास्टिक की बोरी में भारी मात्रा में पुड़िया में रखा मिला. पूछताछ में उन्होंने बताया कि वह लोग बोरी में गांजा रखकर बेचने के लिए ले जा रहे थे. तलाशी के दौरान गोपाल जायसवाल के हाथ में सीमेन्ट की बोरी में रखा हुआ 376 पुड़िया गांजा, बलराम शर्मा के पास से सीमेन्ट की प्लास्टिक की बोरी में 256 पुड़िया गांजा और जयनरायण सेठ के पास से 250 पुड़िया गांजा बरामद हुआ. बाद में पुलिस ने बरामद गांजा को सील करने के बाद सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था.