वाराणसी, भदैनी मिरर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजीव पाण्डेय ने सोमवार को जिला कारागार तथा केन्द्रीय कारागार का निरीक्षण किया गया. जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव पाण्डेय द्वारा जेल के बंदियों से उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली गयी. जिस पर उक्त बंदियों ने जिला जेल के अस्पताल में किसी भी प्रकार की कोई समस्या न होने एवं दूध, फल व खाने का सही से मिलने की बात स्वीकारी.
जनपद न्यायाधीश ने कारागार परिसर में स्थित अस्पताल का निरीक्षण करते हुए दवाईयों की उपलब्धता व ओपीडी आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी तथा जेल अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया कि सभी बंदियों का तीन महीने में एक बार आवश्यक रुप से ब्लड टेस्ट करवाया जाये तथा मरीजों के इलाज में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही न बरती जाये। इस दौरान कारागार में महिलाओं की निजी स्वच्छता की विस्तृत जानकारी हेतु जागरुकता शिविर का आयोजन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विजय कुमार विश्वकर्मा द्वारा किया गया. जागरुकता शिविर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जेल प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जेल में निरुद्ध कैदियों को नियमानुसार समस्त सुविधाएं मुहैया करायी जायें.
इस दौरान जिला जेल के पाकशाला का भी निरीक्षण किया गया जहाँ उचित साफ-सफाई पायी गयी एवं जेल में निरुद्ध बंदियों से उनके खान-पान एवं उनके मुकदमों में पैरवी हेतु अधिवक्ताओं के संबंध में जानकारी ली गयी. साथ ही उनकी समस्याओं को सुना गया. जिला जज ने कैदियों की समस्याओं के निराकरण हेतु जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया. जिला जज द्वारा जेल में स्थित बैरकों का निरीक्षण किया गया और बंदियों को प्राप्त सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली गयी जिस पर बंदियों ने बताया कि उन्हें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। बैरक में निरुद्ध बंदियों को जेल मैनुअल के बारे में, कारागार में स्थापित लीगल एड क्लीनिक के संबंध में भी जानकारी दी गयी. इसके अतिरिक्त महिला वैरक का भी निरीक्षण किया गया. इस दौरान कारागार परिसर व कार्यालय का निरीक्षण करते हुए अभिलेखों के रख रखाव व मुलाकती रजिस्टर, बंदियों के रजिस्टर लीगल एड क्लीनिक के रजिस्टर का अवलोकन करने के उपरांत लीगल एड क्लीनिक में कार्यरत पराविधिक स्वयं सेवका का । जला कारागार में निरुद्ध बंदियों को विधिक सहायता प्रदान किये जाने के हेतु दिशा निर्देश दिये गये. सुरक्षा की दृष्टि से जिला कारागार में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी चेक किया गया. जनपद न्यायाधीश द्वारा जेल अधीक्षक को शासन की मंशा के अनुरूप जेल में बंदियों को मिलने वाली सारी सुविधाये अवश्य उपलब्ध कराये एवं शातिर बंदियों पर कड़ी निगरानी रखे एवं जेल परिसर के अंदर कोई भी प्रतिबंधित सामग्री ना जाने पाये, एवं परिसर में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखे जाने एवं शौचालयों में साफ-सफाई कराये जाने के लिए निर्देशित किया गया.