वाराणसी, भदैनी मिरर। वाहन चोरी कर उसे बेचने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। अपर जिला जज (प्रथम) अनिल कुमार पंचम की अदालत ने कमौली, चौबेपुर निवासी आरोपित संदीप यादव को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व कृष्णा यादव ईलू ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा विकान्त कुमार ने कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 13 सितंबर 2024 को उसके घर के सामने खड़ी उसकी स्पलेण्डर प्लस बाइक (यूपी 65 डीआर 7461) चोरी हो गयी है। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना में आरोपित सोनू राजभर व संदीप यादव का नाम प्रकाश में आने पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था।
बाद में उसके निशानदेही पर पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर चोरी के कई वाहन बरामद किए थे। वाहनों का जखीरा बरामद होने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था।