Home वाराणसी श्रीकाशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र में मीट विक्रेताओं पर सख्ती, 12 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

श्रीकाशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र में मीट विक्रेताओं पर सख्ती, 12 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

by Ankita Yadav
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वाराणसी। श्रीकाशी विश्वनाथ धाम के दो किलोमीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र में मीट की बिक्री पर नगर निगम के प्रतिबंध के बावजूद नियमों का उल्लंघन करने वाले 12 दुकानदारों पर शनिवार को थाना चौक और दशाश्वमेध में केस दर्ज किया गया। चेतगंज थाने में तकनीकी कारणों से तीन अन्य मीट विक्रेताओं पर रविवार को मामला दर्ज किया जाएगा। यह कार्रवाई नगर निगम के 15 जनवरी 2024 के आदेश के आधार पर की गई। पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ. संतोष पाल ने 26 मीट विक्रेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए शुक्रवार को आवेदन दिया था।

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डॉ. पाल ने बताया कि बेनियाबाग, नई सड़क और हड़हासराय जैसे इलाकों में करीब 50 मीट विक्रेताओं को पहले नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उन्हें तीन दिनों के भीतर अपनी दुकानें बंद करने का निर्देश दिया गया था। चेतावनी दी गई थी कि आदेश का पालन न करने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद, कई दुकानदारों ने निर्देशों की अनदेखी की।

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थाना चौक में बेनियाबाग निवासी मिराज समेत नौ दुकानदारों के खिलाफ बिना लाइसेंस के बकरा और मुर्गा काटने की शिकायत दर्ज की गई। वहीं, दशाश्वमेध थाने में मदनपुरा निवासी रियाज कुरैशी और अन्य के खिलाफ कार्रवाई की गई। इन पर आरोप है कि वे प्रतिबंधित क्षेत्र में नगर निगम के आदेशों का उल्लंघन कर मीट का व्यापार कर रहे थे।

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अधिकारियों की कार्रवाई

डीसीपी गौरव बंसवाल ने बताया कि भुलेटन के आमिन, नवैद कांप्लेक्स वेनियाबाग के तनवीर और मोहम्मद जमीन, लल्लापुरा निवासी शमीम कुरैशी, नई सड़क के मोहम्मद शरीफ और मोहम्मद नियाज, काजीपुरा नई सड़क और मदनपुरा के रियाज कुरैशी समेत 12 विक्रेताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

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नगर निगम की सख्ती

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि विश्वनाथ धाम क्षेत्र की पवित्रता बनाए रखने के लिए इस तरह के उल्लंघनों पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। अधिकारियों का कहना है कि आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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