
राहुल गांधी के खिलाफ निगरानी याचिका पर सुनवाई, अगली तारीख 10 जून तय
अमेरिका में सिक्ख समुदाय को लेकर दिए बयान पर दायर याचिका में राहुल गांधी की ओर से दाखिल की गई आपत्ति पर अदालत में बहस जारी, वादी को जवाब दाखिल करने का मिला समय




वाराणसी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ सिक्ख समुदाय पर दिए गए एक विवादास्पद बयान को लेकर दाखिल निगरानी याचिका पर शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में सुनवाई हुई।
राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव ने वादी द्वारा प्रस्तुत कथनों के विरुद्ध आपत्ति पत्र दाखिल किया, जिस पर याचिकाकर्ता की ओर से जवाब दाखिल करने हेतु अदालत से समय मांगा गया। अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि 10 जून 2025 निर्धारित की है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि सितंबर 2024 में अमेरिका यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अपने बयान में कथित रूप से कहा था कि "भारत में सिक्खों के लिए हालात ठीक नहीं हैं। क्या एक सिक्ख को पगड़ी पहनने, कड़ा धारण करने और गुरुद्वारा जाने की अनुमति है?"
इस बयान को वाराणसी के सारनाथ निवासी नागेश्वर मिश्रा ने देश में गृह युद्ध भड़काने की साजिश करार देते हुए, न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) की अदालत में वाद दाखिल किया था।


हालांकि, यह वाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी/एमएलए कोर्ट) द्वारा खारिज कर दिया गया था। इसके बाद नागेश्वर मिश्र ने सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दाखिल की।
राहुल गांधी की तरफ से दलील दी गई है कि उक्त बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है और यह मुकदमा निराधार है। अब अदालत वादी को जवाब दाखिल करने का अवसर प्रदान करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 10 जून निर्धारित कर चुकी है।


