
Hate Speech Case: अब्बास अंसारी के सजा पर रोक से इंकार, मिली जमानत, 25 जुलाई को अगली सुनवाई
विशेष न्यायाधीश MP/MLA कोर्ट ने स्टे याचिका खारिज, पर दंडादेश निष्पादन किया निलंबित




दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी स्वीकार, अपील पर अगली तारीख 25 जुलाई तय
3 मार्च 2022 की रैली में प्रशासन को “सबक सिखाने” की धमकी का मामला
CJM ने 31 मई को सुनाई थी अब्बास को 2 साल और मंसूर को 6 माह की सजा
मऊ। विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान नफरती भाषण मामले में दोषी पाए गए सदर विधायक अब्बास अंसारी और मंसूर अंसारी की सजा पर विशेष न्यायाधीश MP/MLA राजीव कुमार वत्स ने शनिवार को स्टे (Stay) की अर्जी खारिज कर दी। हालांकि अदालत ने दंडादेश के निष्पादन को निलंबित करते हुए अपील पर सुनवाई के लिए 25 जुलाई 2025 की तिथि तय कर दी तथा दोनों की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।


क्या है पूरा मामला?
प्रकरण के मुताबिक 3 मार्च 2022 को सदर सीट से सुभासपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी की पहाड़पुर मैदान (नगर क्षेत्र, मऊ) में जनसभा के दौरान सभा मंच से प्रशासन को “चुनाव के बाद रोक कर हिसाब‑किताब करने और सबक सिखाने” की धमकी देने का आरोप है। जिसको लेकर शहर कोतवाली में एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर IPC 506, 171च/171F, 186, 189, 153A, 120B के तहत केस रजिस्टर्ड किया गया है।


31 मई 2025 को CJM कोर्ट ने साक्ष्य‑तर्कों के आधार परअब्बास अंसारी को 2 वर्ष कारावास और ₹11,000 जुर्माना लगाया। इसके साथ ही मंसूर अंसारी को 6 माह कारावास की सजा घोषित किया था।
दोषसिद्धि के विरुद्ध दोनों ने विशेष न्यायाधीश MP/MLA की अदालत में अपील दाखिल की। कोर्ट ने सजा पर रोक से इंकार कर दिया। दंडादेश निष्पादन को निलंबित (Sentence Execution Suspended) कर जमानत मंजूर कर ली है। अब अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी।


