कैंट स्टेशन पर यात्री ने घायल होने पर मांगा है 40 लाख हर्जाना, एक महीने में मांगा जवाब
वाराणसी, भदैनी मिरर। जिला उपभोक्ता अदालत ने जीएम उत्तर रेलवे, जीएम पूर्वोत्तर रेलवे और वाराणसी रेलवे स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक से एक महीने के अंदर जवाब तलब किया है. जिला उपभोक्ता अदालत में अधिवक्ता देवेश गौतम ने एक महीने पहले अपने पिता अधिवक्ता दुर्गेश गौतम के काशी दर्शन पर आने के दौरान ट्रेन पर चढ़ते समय घायल होने के बाद उनके सही होने में डेढ़ महीना लगा. ऐसे में अधिवक्ता बेटे ने उपभोक्ता अदालत में वाद दायर किया था.
इस वाद पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायधीश हसनैन कुरैशी ने तीन विपक्षियों जीएम उत्तर रेलवे, जीएम पूर्वोत्तर रेलवे और वाराणसी रेलवे स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक को 28 दिसंबर तक अपना जवाब देने को कहा है, वरना एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी. उपभोक्ता दलात में दायर वाद के अनुसार अधिवक्ता दुर्गेश गौतम एक महीने पहले काशी दर्शन को आये थे. यहां से लौटते समय ट्रेन में चढ़ने के दौरान उनका पैर फिसला और उनके घुटने में चोट आ गयी. उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया. जहां करीब डेढ़ महीने के इलाज के बाद वो स्वास्थ्य हो सके.
इसके बाद उनके बेटे अधिवक्ता देवेश गौतम ने पिता को चोट लगने के बाद हुए नुकसान की भरपाई के लिए जिला उपभोक्ता अदालत में 40.25 हजार रुपए का वाद दायर किया था. इस मामले में शुक्रवार को जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायधीश हसनैन कुरैशी ने तीनों विपक्षीयपन को नोटिस जारी करते हुए 28 दिसंबर तक इस मामले में जवाब मांगा है, यदि जवाब नहीं मिला तो कोर्ट एक पक्षीय फैसला देने पर मजबूर होगी.